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Palamu News: जमीन विवाद में की थी सास-बहू की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Aug 24, 2023, 7:47 PM IST

जमीन विवाद में घर में आग लगाने वाल को पलामू एससी -एसटी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तीन लोग घायल हो गए थे.

Palamu court sentenced life imprisonment to person who killed two people in land dispute
Palamu court sentenced life imprisonment to person who killed two people in land dispute

पलामूः जमीन विवाद में घर में आग लगाकर सास और बहू को मारने वाले को पलामू कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2017 का है.

ये भी पढ़ेंः Palamu Court Justice: दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले अरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, पलामू कोर्ट ने सुनाया फैसला

दरअसल 23 फरवरी 2017 को पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में संजय पासवान नामक व्यक्ति के घर में आग लगा दी गई थी. इस घटना में संजय पासवान की पत्नी इमली देवी और उनकी मां गहनी देवी की मौत हो गई थी. जबकि संजय पासवान की बेटी रूपा कुमारी, बेटा पवन कुमार और भतीजा सुदेश्वर कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. पलामू के तरहसी थाना में कांड संख्या 13/2017 के तहत आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 149, 302 ,436 में मामला दर्ज किया गया था.

घटना के पीड़ित संजय पासवान ने पुलिस को बताया था कि खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो रहा था, इसी क्रम में रात के करीब 11:30 बजे उनके बेटी रूपा कुमारी ने बताया कि घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा है. इसी दौरान जमीन हड़पने की नीयत से गांव के बीरबल पासवान, संजय पासवान, अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह समेत अन्य लोगों ने मिलकर घर में आग लगा दी थी.

गुरुवार को पलामू व्यवहार न्यायालय के एससी-एसटी कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार की अदालत ने अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अमित कुमार सिंह पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के कोटेया का रहने वाला है. कोर्ट मामले में पहले ही तीन अभियुक्त को सजा सुना चुकी है, जबकि घटना के तीन आरोपी फरार चल रहे हैं.

पलामूः जमीन विवाद में घर में आग लगाकर सास और बहू को मारने वाले को पलामू कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला 2017 का है.

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दरअसल 23 फरवरी 2017 को पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में संजय पासवान नामक व्यक्ति के घर में आग लगा दी गई थी. इस घटना में संजय पासवान की पत्नी इमली देवी और उनकी मां गहनी देवी की मौत हो गई थी. जबकि संजय पासवान की बेटी रूपा कुमारी, बेटा पवन कुमार और भतीजा सुदेश्वर कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. पलामू के तरहसी थाना में कांड संख्या 13/2017 के तहत आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 149, 302 ,436 में मामला दर्ज किया गया था.

घटना के पीड़ित संजय पासवान ने पुलिस को बताया था कि खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो रहा था, इसी क्रम में रात के करीब 11:30 बजे उनके बेटी रूपा कुमारी ने बताया कि घर का दरवाजा कोई खटखटा रहा है. इसी दौरान जमीन हड़पने की नीयत से गांव के बीरबल पासवान, संजय पासवान, अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह समेत अन्य लोगों ने मिलकर घर में आग लगा दी थी.

गुरुवार को पलामू व्यवहार न्यायालय के एससी-एसटी कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार की अदालत ने अमित कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. अमित कुमार सिंह पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के कोटेया का रहने वाला है. कोर्ट मामले में पहले ही तीन अभियुक्त को सजा सुना चुकी है, जबकि घटना के तीन आरोपी फरार चल रहे हैं.

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