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दुष्कर्म के आरोपी को पलामू कोर्ट ने दी पॉक्सो एक्ट के तहत सजा, काल कोठरी में बीतेगा दस साल - झारखंड खबर

पलामू कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी लवकुश वर्मा को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई है.

Palamu court sentenced for rape accused
Palamu court sentenced for rape accused
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Published : Dec 14, 2021, 4:13 PM IST

पलामू: कोर्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली है. तीन जनवरी 2018 को पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र में शौच के लिए निकली एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में पलामू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के अभियुक्त लव कुश वर्मा उर्फ रंजीत वर्मा को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है. उसे 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 10 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

ये भी पढ़ें- हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 10 साल पहले भाई का कर दिया था कत्ल

दुष्कर्म के आरोपी को सजा

नाबालिग अपने घर से बाहर शौच के लिए निकली थी. इसी दौरान लवकुश वर्मा ने उसका अपहरण कर लिया और महुआ के पेड़ के पास उसे ले गया और दुष्कर्म किया. मामले में पिपराटांड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी गुलशन भेंगरा ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज किया. घटना के कुछ दिनों के बाद आरोपी लवकुश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था. पूरे मामले में पुलिस ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई है.


पलामू कोर्ट ने पिछले एक सप्ताह में दुष्कर्म के दो मामलों में सजा सुनाई है. पिछले दो वर्षों से दुष्कर्म की घटनाओं का स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई की जा रही है. वहीं सोमवार को पलामू कोर्ट ने हत्या के दस साल पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सजा के साथ साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था. मामले में बबूल का पेड़ काटने के विवाद में टांगी से वार कर भाई ने भाई की हत्या कर दी थी.

पलामू: कोर्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. पीड़िता पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली है. तीन जनवरी 2018 को पलामू के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र में शौच के लिए निकली एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में पलामू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के अभियुक्त लव कुश वर्मा उर्फ रंजीत वर्मा को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई है. उसे 10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 10 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

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दुष्कर्म के आरोपी को सजा

नाबालिग अपने घर से बाहर शौच के लिए निकली थी. इसी दौरान लवकुश वर्मा ने उसका अपहरण कर लिया और महुआ के पेड़ के पास उसे ले गया और दुष्कर्म किया. मामले में पिपराटांड़ के तत्कालीन थाना प्रभारी गुलशन भेंगरा ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज किया. घटना के कुछ दिनों के बाद आरोपी लवकुश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया था. पूरे मामले में पुलिस ने अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी. जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी को सजा सुनाई है.


पलामू कोर्ट ने पिछले एक सप्ताह में दुष्कर्म के दो मामलों में सजा सुनाई है. पिछले दो वर्षों से दुष्कर्म की घटनाओं का स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई की जा रही है. वहीं सोमवार को पलामू कोर्ट ने हत्या के दस साल पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सजा के साथ साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था. मामले में बबूल का पेड़ काटने के विवाद में टांगी से वार कर भाई ने भाई की हत्या कर दी थी.

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