पलामू: जिले के हैदरनगर प्रखंड के पतरिया गांव के जनवितरण प्रणाली दुकानदार के विरुद्ध डीसी के निर्देश पर बीडीओ सह एमओ धीरज कुमार ठाकुर ने कार्रवाई की है. पीडीएस डीलर पर 11 लाख, 24 हजार, 800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. पीडीएस डीलर पर अनाज का गबन करने और राजस्व को क्षति पहुंचाने का आरोप है.
कार्डधारकों ने 23 अप्रैल को की थी मामले की शिकायतः दरअसल, मामले में लाभुकों ने 23 अप्रैल 2023 को पीडीएस डीलर पर चार माह का अनाज वितरण नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था और मामले की शिकायत की थी. कार्डधारियों की शिकायत पर पदाधिकारियों की जांच में मामल सही पाया गया था. पदाधिकारियों की जांच में भारी अनियमितता उजागर हुई है. पीडीएस डीलर अरविंद कुमार लाइसेंस नंबर 1 / 2020 रद्द कर दिया गया है.
200 लाभुकों ने दुकान के समक्ष किया था हंगामाः जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल को अनाज नहीं वितरण करने के मामले में जन वितरण प्रणाली की दुकान के समक्ष करीब 200 लाभुक जुट गए थे और हंगामा किया था. इसकी सूचना मिलने पर बीडीओ सह एमओ धीरज कुमार ठाकुर पतरिया के जन वितरण प्रणाली की दुकान पहुंचे. लाभुकों ने बीडीओ के समक्ष डीलर के विरुद्ध चार महीने का अनाज नहीं बांटने और अनाज गबन करने का आरोप लगाया था.
बीडीओ ने मौके पर पहुंच कर दुकान को कर दिया था सीलः इसपर बीडीओ ने जांच के लिए दुकानदार को बुलाया था, लेकिन काफी देर के बाद भी दुकानदार उपस्थित नहीं हुआ. दुकानदार ने जांच में सहयोग नहीं किया. इसके बाद स्थानीय मुखिया और पंचायत समिति सदस्य की उपस्थिति में दुकान को सील कर दिया गया और मामले की सूचना पीडीएस डीलर को दे दी गई.
पीडीएस डीलर की मौजूदगी में 28 अप्रैल को हुई थी दुकान की जांचः डीलर ने दुकान सील होने के बाद 28 अप्रैल को उपस्थित होकर दुकान का सत्यापन कराया. पंचायत प्रतिनिधि की उपस्थिति में सील खोल कर दुकान की जांच की गई. जनवरी से खाद्यान्न वितरण के स्टॉक की जांच की गई. इसमें 101 बोरा चावल और 30 बोरा गेहूं कुल 6550 किलो राशन दुकान में पाया गया. स्टॉक के मुताबिक डीलर ने जनवरी 2023 में 7545 किलो आवंटन के विरुद्ध मात्र 2805 किलो अनाज, फरवरी माह में 6762 किलो की जगह 5477 किलो अनाज और मार्च माह में 6633 किलो की जगह 1410 किलो खाद्यान्न वितरण किया है.
जांच में 11248 किलो अनाज दुकान में नहीं पाया गयाः जांच के दौरान स्टॉक का 11248 किलो राशन दुकान में नहीं पाया गया. इस पर बीडीओ ने कंडिका 28 (वी) के अंतर्गत 100 प्रति किलो के हिसाब से 11 लाख, 24 हजार, 800 रुपए का जुर्माना लगाया. साथ ही बचे हुए स्टॉक को पंचायत की निगरानी समिति और प्रखंड से प्रतिनियुक्त कर्मचारी ने हैदरनगर थाना पुलिस की मौजूदगी में वितरण कराने का निर्देश दिया. इस संबंध में बीडीओ धीरज कुमार ठाकुर ने कहा कि जांच के दौरान पीडीएस डीलर पर अनियमितता बरतने की बात साबित हो गई है. कुल 11248 किलो अनाज का स्टॉक नहीं पाया गया. इधर, डीलर अरविंद कुमार ने कहा कि पुनः जांच करा कर बचे हुए खाद्यान्न को लाभुकों के बीच वितरण किया जा सकता है.