पलामू: कुख्यात शूटर हरि तिवारी को पलामू कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुनाई है. आर्म्स एक्ट के मामले में पलामू कोर्ट ने हरि तिवारी को दो वर्ष छह महीने की सजा सुनाई है और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सुजीत सिन्हा गिरोह का मुख्य शूटर है हरि तिवारी
हरि तिवारी सेंट्रल जेल में करीब ढाई वर्षो से बंद है. उसकी सजा की अवधि दो वर्ष छह महीने की होगी. उसे मेदिनीनगर टाउन थाना पुलिस ने हथियार के साथ 2014 में गिरफ्तार किया था. उसी मामले में पलामू कोर्ट ने सजा सुनाई है. पलामू एसपी संजीव कुमार ने बताया कि हरि तिवारी का स्पीडी ट्रायल के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई की जा रही थी. वह मेदिनीनगर के बारालोटा का रहने वाला है और उस पर पलामू, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग और रांची समेत कई इलाकों में मामला दर्ज है. हरि तिवारी सुजीत सिन्हा गिरोह का मुख्य शूटर है.
बिहार के नवादा से हुआ था गिरफ्तार
हरि तिवारी 2016 में जेल से बाहर निकला था. 2017 में मेदिनीनगर टाउन थाना से करीब 200 मीटर की दूरी पर पलामू एजेंसी नाम के दुकान पर बम फेंकी गई थी. घटना के बाद अगस्त 2019 में पलामू पुलिस ने बिहार के नवादा से हरी तिवारी को गिरफ्तार किया था. हरि तिवारी सुजीत सिन्हा गिरोह के लिए वीडियो बनाकर भी वायरल करता था.
कई बड़े घटनाओं का है आरोपी
हरि तिवारी पलामू में कई बड़ी घटनाओं का आरोपी है. वह पिछले एक दशक से पलामू पुलिस के लिए सिरदर्द बना रहा है.
- 7 मई 2016 को मेदिनीनगर आबादगंज में नन्हकू सिंह नाम के युवक की हत्या का आरोप लगा.
- 20 अगस्त 2017 को गैंगवार में अमन सिंह पर फायरिंग करने का आरोप लगा.
- 14 अक्टूबर 2017 में रंगदारी के लिए पलामू एजेंसी पर बम फेंकने का आरोप लगा.
- पलामू में ज्वेलरी कारोबारी से लाखों के रंगदारी मांगने, कठौतिया कोल माइंस पर रंगदारी के लिए बम फेंकने, कोल माइंस के प्रोजेक्ट मैनेजर से लाखों रुपए रंगदारी मांगने का भी आरोप रहा है.