पलामूः धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा का पलामू में होने वाले कार्यक्रम पर अब 21 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. बाबा बागेश्वर के पलामू में कार्यक्रम को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने 21 तारीख को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है.
हाईकोर्ट ने तीन दिनों में प्रशासन को रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेशः बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम आयोजन को लेकर हाईकोर्ट ने प्रशासन से तीन दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है. जानकारी के अनुसार प्रशासन हाईकोर्ट से 15 दिनों का समय मांग रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ने तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.
फरवरी माह में धीरेंद्र शास्त्री का प्रस्तावित कार्यक्रम है पलामू मेंः बताते चलें कि धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर का पलामू में 10 से 15 फरवरी के बीच दरबार लगना था. कार्यक्रम को लेकर श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति ने प्रशासन से अनुमति मांगी थी. इससे पहले 10 से 12 दिसंबर के बीच पलामू में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था. शुरुआत में पलामू जिला प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर अनुमति दे दी थी, लेकिन बाद में नदी के प्रदूषित होने का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने दी गई अनुमति को रद्द कर दिया था.
पहले बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम दिसंबर में था तयः जानकारी के अनुसार दिसंबर महीने में बाबा बागेश्वर का दरबार पलामू के सदर प्रखंड के खनवा में अमानत नदी के तट पर लगना था, लेकिन बाद में श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति ने बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम स्थल को बदलते हुए चैनपुर के ओड़नार में तय किया था. जहां दर्जनों की संख्या में ओड़नार के ग्रामीणों ने कार्यक्रम को लेकर अपनी जमीन देने की बात कही थी और हस्ताक्षर भी किए थे.बताते चलें कि मेदिनीनगर नगर की पहली मेयर अरुणा शंकर आयोजन समिति की संयोजक हैं. उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर को अब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी.
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