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Palamu News: शिव पूजन मिश्रा हत्याकांड में पलामू कोर्ट का फैसला, दोषी को उम्रकैद की सजा

पलामू कोर्ट ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. ये पूरा मामला 16 अगस्त 2013 को पलामू के रेहला थाना क्षेत्र का है.

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Published : May 2, 2023, 4:05 PM IST

पलामूः जिला न्यायालय ने पिछले एक सप्ताह में हत्या के अलग अलग मामलों में दो महिला समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मंगलवार को पलामू कोर्ट ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें- Chaibasa News: हत्या के मामले में पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का लगा जुर्माना

क्या है पूरा मामलाः 16 अगस्त 2013 को पलामू के रेहला थाना क्षेत्र के रहने वाले शिव पूजन मिश्रा नामक व्यक्ति की गला दबाकर और पानी में डूबाकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में आरोपी नंद कुमार दीक्षित उर्फ नन्हकू दीक्षित को आजीवन कारावास को सजा सुनाई है और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. शिव पूजन मिश्रा यात्री बस में एजेंट का काम करते थे. इस घटना के दिन नंद कुमार दीक्षित उसे किसी कार्य से रेहला के इलाके में ले गया था और पानी में गला दबाकर डूबा दिया था. इसके बाद शिव पूजन मिश्रा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूरे मामले में पलामू पुलिस ने अनुसंधान पूरा करते हुए अभियुक्त के खिलाफ पलामू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया, इस मामले में मंगलवार को पलामू कोर्ट का फैसला आया है.

कुछ दिन पहले पलामू कोर्ट ने जेवीएम नेता और उसके भाई की हत्या मामले में तीन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जिनमें दो महिलाएं थीं, जो आपस मे गोतनी हैं. 2013 में पलामू के रेहला थाना क्षेत्र में ही जेवीएम नेता और उनके भाई की गोली मार कर हत्या की गई थी.

पलामूः जिला न्यायालय ने पिछले एक सप्ताह में हत्या के अलग अलग मामलों में दो महिला समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मंगलवार को पलामू कोर्ट ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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क्या है पूरा मामलाः 16 अगस्त 2013 को पलामू के रेहला थाना क्षेत्र के रहने वाले शिव पूजन मिश्रा नामक व्यक्ति की गला दबाकर और पानी में डूबाकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में आरोपी नंद कुमार दीक्षित उर्फ नन्हकू दीक्षित को आजीवन कारावास को सजा सुनाई है और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. शिव पूजन मिश्रा यात्री बस में एजेंट का काम करते थे. इस घटना के दिन नंद कुमार दीक्षित उसे किसी कार्य से रेहला के इलाके में ले गया था और पानी में गला दबाकर डूबा दिया था. इसके बाद शिव पूजन मिश्रा को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पूरे मामले में पलामू पुलिस ने अनुसंधान पूरा करते हुए अभियुक्त के खिलाफ पलामू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया, इस मामले में मंगलवार को पलामू कोर्ट का फैसला आया है.

कुछ दिन पहले पलामू कोर्ट ने जेवीएम नेता और उसके भाई की हत्या मामले में तीन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जिनमें दो महिलाएं थीं, जो आपस मे गोतनी हैं. 2013 में पलामू के रेहला थाना क्षेत्र में ही जेवीएम नेता और उनके भाई की गोली मार कर हत्या की गई थी.

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