पलामूः स्थापना समिति की बैठक में पलामू डीसी ए दोड्डे ने एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है. जानकारी के अनुसार शिक्षक 18 वर्षों से गायब था और इस दौरान निलंबन अवधि का गुजारा भत्ता भी ले रहा था. मामले का खुलासा होने के बाद डीसी ने शिक्षक को बर्खास्त कर दिया है. बर्खास्तगी के बाद शिक्षक के खिलाफ अन्य तरह की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. बताया जाता है कि शिक्षक ने वकालत शुरू कर दी है.
मेदिनीनगर के बंगाली मिडिल स्कूल में तैनात था शिक्षकः दरअसल, शिक्षक विनोद प्रजापति पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के बंगाली मिडिल स्कूल में तैनात था. तैनाती के दौरान उसे 2005 में निलंबित कर दिया गया था. बाद में उसे निलंबन मुक्त कर दिया गया था. निलंबन से मुक्त होने के बाद से ही शिक्षक विनोद प्रजापति गायब था और स्कूल नहीं जाता था. पलामू शिक्षा विभाग ने मामले को लेकर कई बार शिक्षक विनोद प्रजापति से पत्राचार भी किया था.
विभाग की जांच में पता चला था कि शिक्षक करते हैं वकालतः दरअसल, सोमवार को पलामू डीसी ए दोड्डे स्थापना समिति की बैठक कर रहे थे. बैठक में मामले का खुलासा हुआ कि शिक्षक विनोद प्रजापति पिछले 18 वर्षों से स्कूल नहीं आ रहे हैं. जिसके बाद डीसी ने शिक्षक विनोद प्रजापति को बर्खास्त कर दिया है. शिक्षा विभाग की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शिक्षक रांची में वकालत करते हैं. डीएसई मनोज कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. स्कूल से शिक्षक के गायब रहने के कारण उन्हें पहले ही निलंबित कर दिया था.
स्थापना समिति की बैठक में डीसी ने की कार्रवाईः स्थापना समिति की बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित कई निर्णय लिए गए. गायब शिक्षक को लेकर शिक्षा विभाग में पहले से ही प्रस्ताव तैयार किया था. डीसी ने मामले की जानकारी मिलने के बाद फाइल देखा और तुरंत शिक्षक को बर्खास्त करने का निर्देश दिया. पलामू में कई शिक्षकों के खिलाफ ऐसी शिकायत मिली है, जिसपर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है.