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बिन ब्याही मां के 18 महीने के बच्चे की हत्या की कोशिश, खौफ से पीड़िता के परिवार ने छोड़ा गांव - पलामू समाचार

पलामू के पांडु थाना क्षेत्र में बिन ब्याही मां के 18 महीने के बच्चे को पटककर हत्या का प्रयास किया गया. साथ ही आरोपी ने पीड़िता से मुकदमा वापस लेने की धमकी दी है. घटना के खौफ से पीड़िता के परिवार ने गांव छोड़ दिया.

attempted murder of unmarried mother 18-month-old child
बिन ब्याही मां के 18 महीने के बच्चे की हत्या की कोशिश
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Published : Jun 18, 2021, 10:35 PM IST

पलामूः बिन ब्याही मां के 18 महीने के बच्चे को पटक कर हत्या का प्रयास किया गया. इस घटना में बच्चे की मां, मामा और नानी गंभीर रूप से जख्मी हो गए है. यह मामला जिले के पांडु थाना क्षेत्र की है. हत्या का प्रयास करने के आरोपी 23 वर्षीय बिन ब्याही मां को मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे है.

ये भी पढ़ेंः-बीपीएससी परीक्षा में चयनित नंदिता बिहार में चाहती हैं बदलाव, पलामू में तैनात एएसआई उपेंद्र कुमार राय की हैं बेटी

मामले में पीड़िता ने पांडु थाना से भी संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली. पीड़िता पांडु थाना क्षेत्र की रहने वाली है. जूलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की है. हमला करवाने का आरोपी पीड़िता का प्रेमी मिथिलेश कुमार है, जो पांडु के रतनाग का रहने वाला है. मिथिलेश वन विभाग में गार्ड है.

2017 में हुआ था प्यार, 2019 में बनी मां

पीड़िता और आरोपी मिथिलेश के बीच 2017 में पढ़ाई के दौरान प्रेम से संबंध हुए थे. पीड़िता के गर्भवती होने के बाद आरोपी मिथिलेश कुमार ने शादी से इंकार कर दिया. जिसके बाद अप्रैल 2019 में पीड़िता ने टाउन महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी. एफआईआर के बाद पीड़िता को मुकदमा वापस लेने की धमकी मिली थी. बाद में महिला थाना ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में महिला थाना ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है.

जमानत पर बाहर निकलने के बाद पीड़िता को दी जा रही धमकी

पीड़िता ने बताया कि प्रेम संबंध के दौरान ही मिथिलेश को नौकरी लगी थी. वह लगातार शादी करने का झांसा देता रहा. 2019 में बाद में उसने एक बेटे को जन्म दिया. आरोपी 6 महीने बाद ही जेल से बाहर निकल गया था. उसने शादी के लिए समझौता किया था. बावजूद उसने शादी नहीं की.

आरोपी ने पीड़िता पर करवाया था हमला

पीड़िता ने बताया कि मामले को लेकर उस पर कई बार हमले हुए है. मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है. साथ ही पीड़िता ने बताया कि आरोपी मिथिलेश के कहने पर उसके चाचा भक्तु पाल, अमृत पाल ने उन पर हमला किया. इस हमले में पीड़िता के भाई का हाथ टूट गया है जबकि 18 महीने के बच्चे को पटक दिया गया. घटना के बाद परिवार दहशत में है और गांव छोड़कर भाग गया है.

परिवार को सुरक्षा देने की गुहार

बिश्रामपुर एसडीओपी सुरजीत कुमार ने बताया कि मामले में पांडु थाने को एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. ऐटक के राजीव कुमार और समाजसेवी ज्योति सिंह ने कहा कि मामले में परिवार को सुरक्षा देने की जरूरत है. पीड़ित दहशत में है. दोनों ने बताया कि मामले में कई कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है.

पलामूः बिन ब्याही मां के 18 महीने के बच्चे को पटक कर हत्या का प्रयास किया गया. इस घटना में बच्चे की मां, मामा और नानी गंभीर रूप से जख्मी हो गए है. यह मामला जिले के पांडु थाना क्षेत्र की है. हत्या का प्रयास करने के आरोपी 23 वर्षीय बिन ब्याही मां को मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे है.

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मामले में पीड़िता ने पांडु थाना से भी संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिली. पीड़िता पांडु थाना क्षेत्र की रहने वाली है. जूलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की है. हमला करवाने का आरोपी पीड़िता का प्रेमी मिथिलेश कुमार है, जो पांडु के रतनाग का रहने वाला है. मिथिलेश वन विभाग में गार्ड है.

2017 में हुआ था प्यार, 2019 में बनी मां

पीड़िता और आरोपी मिथिलेश के बीच 2017 में पढ़ाई के दौरान प्रेम से संबंध हुए थे. पीड़िता के गर्भवती होने के बाद आरोपी मिथिलेश कुमार ने शादी से इंकार कर दिया. जिसके बाद अप्रैल 2019 में पीड़िता ने टाउन महिला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी. एफआईआर के बाद पीड़िता को मुकदमा वापस लेने की धमकी मिली थी. बाद में महिला थाना ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले में महिला थाना ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है.

जमानत पर बाहर निकलने के बाद पीड़िता को दी जा रही धमकी

पीड़िता ने बताया कि प्रेम संबंध के दौरान ही मिथिलेश को नौकरी लगी थी. वह लगातार शादी करने का झांसा देता रहा. 2019 में बाद में उसने एक बेटे को जन्म दिया. आरोपी 6 महीने बाद ही जेल से बाहर निकल गया था. उसने शादी के लिए समझौता किया था. बावजूद उसने शादी नहीं की.

आरोपी ने पीड़िता पर करवाया था हमला

पीड़िता ने बताया कि मामले को लेकर उस पर कई बार हमले हुए है. मुकदमा वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है. साथ ही पीड़िता ने बताया कि आरोपी मिथिलेश के कहने पर उसके चाचा भक्तु पाल, अमृत पाल ने उन पर हमला किया. इस हमले में पीड़िता के भाई का हाथ टूट गया है जबकि 18 महीने के बच्चे को पटक दिया गया. घटना के बाद परिवार दहशत में है और गांव छोड़कर भाग गया है.

परिवार को सुरक्षा देने की गुहार

बिश्रामपुर एसडीओपी सुरजीत कुमार ने बताया कि मामले में पांडु थाने को एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. ऐटक के राजीव कुमार और समाजसेवी ज्योति सिंह ने कहा कि मामले में परिवार को सुरक्षा देने की जरूरत है. पीड़ित दहशत में है. दोनों ने बताया कि मामले में कई कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है.

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