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कोरोना का कहरः पलामू में में बनाए गए 4 कंटेनमेंट जोन, DC ने दिए आदेश - पलामू में बना 4 कंटेनमेंट जोन

पलामू के छत्तरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में 4 कंटेनमेंट जोन बनाने का डीसी ने निर्देश दिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों के प्रवेश और निकास पर रोक है.

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छत्तरपुर थाना
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Published : Apr 28, 2021, 2:04 PM IST

पलामू: जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. छत्तरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में 4 कंटेनमेंट जोन बनाने का डीसी ने निर्देश दिया है, जिसमें से नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में एक, वार्ड नंबर 11 में एक, वार्ड नंबर 3 में एक और छत्तरपुर-जपला रोड स्थित वार्ड नंबर 2 में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. डीसी ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित किया गया है ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके.

ये भी पढ़ें- लापरवाही: MMCH में कोविड मरीज के इलाज को लेकर लापरवाही, डीपीएम से शो-कॉज भेजा गया

डीसी का आदेश

उपायुक्त ने निदेश दिया है कि इंसिडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी छत्तरपुर, एमएचए की ओर से निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य के लिए पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने और लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम और उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि की जाएगी.


डीसी ने की अपील
उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से अपने घर में रहें. किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली दुकानें, निजी और सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी.

पलामू: जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. छत्तरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में 4 कंटेनमेंट जोन बनाने का डीसी ने निर्देश दिया है, जिसमें से नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में एक, वार्ड नंबर 11 में एक, वार्ड नंबर 3 में एक और छत्तरपुर-जपला रोड स्थित वार्ड नंबर 2 में कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा. डीसी ने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित किया गया है ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके.

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डीसी का आदेश

उपायुक्त ने निदेश दिया है कि इंसिडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित प्रखंड विकास पदाधिकारी छत्तरपुर, एमएचए की ओर से निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य के लिए पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने और लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अंदर बाहर जाने वाले लोगों के नाम और उसके मोबाइल नंबर की प्रविष्टि की जाएगी.


डीसी ने की अपील
उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से अपने घर में रहें. किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा. कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली दुकानें, निजी और सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी.

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