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Pakur News: बिजली का बिल नहीं जमा करने वालों को 15 दिनों की मोहलत, नहीं तो दायर होगा सर्टिफिकेट केस - jharkhand news

पाकुड़ में बिजली का बिल नहीं जमा करने वालों के खिलाफ विद्युत विभाग सर्टिफिकेट केस दायर करने जा रहा है. फिलहाल विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को 15 दिनों की मोहलत दी गई है. अगर तय समय में बिजली का बिल जमा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी.

pakur Electricity Department
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Published : Apr 14, 2023, 2:05 PM IST

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पाकुड़: बिजली का उपयोग कर बिल जमा नहीं करने वालो के खिलाफ विद्युत विभाग सख्त हो गया है. जिले के वैसे विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा जो महीनों से बिजली का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने बकाया बिल समय पर जमा नहीं किया है. विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता सत्यनारायण पातर ने ये जानकारी दी.

यह भी पढ़ें: Ganga Water In Pakur: पाकुड़ में पेयजल की समस्या का जल्द होगा समाधान, गंगा के पानी से बुझेगी ग्रामीणों की प्यास

पाकुड़ जिले में काफी ऐसे लोग हैं, जो बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं. ये लोग बिना बिल भुगतान के ही बिजली का उपयोग कर रहे हैं. इससे बिजली विभाग को नुकसान हो रहा है. ऐसे लोगों के खिलाफ ही अब विद्युत विभाग कार्रवाई करने जा रहा है.

उपभोक्ताओं को 15 दिन की मोहलत: कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिले के लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, अमड़ापाड़ा, पाकुड़िया, हिरणपुर के अलावा पाकुड़ शहरी और ग्रामीण इलाकों के 8 हजार 833 वैसे उपभोक्ता हैं, जो महीनों से बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वैसे विद्युत उपभोक्ताओं को लीगल नोटिस दिया गया है और अगर 15 दिन के अंदर बिजली का बिल जमा नहीं किया तो वैसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा और कनेक्शन भी काट दिया जाएगा.

कार्यपालक अभियंता ने आगे बताया कि विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए एक ऑफर भी दिया है कि 31 दिसंबर 2022 तक जिनका भी बिजली बिल बकाया है, वे अगर जल्द बिल जमा कर दें तो उनका फाइन भी विभाग माफ कर देगा. उन्होंने बताया कि घरेलू और कृषि कार्य के लिए जिन्होंने विद्युत कनेक्शन लिया है, वो सूद माफी का लाभ वहीं उठा सकते है. लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि उनका लोड एक से 5 किलोवाट तक का ही होना चाहिए.

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पाकुड़: बिजली का उपयोग कर बिल जमा नहीं करने वालो के खिलाफ विद्युत विभाग सख्त हो गया है. जिले के वैसे विद्युत उपभोक्ताओं के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा जो महीनों से बिजली का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने बकाया बिल समय पर जमा नहीं किया है. विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता सत्यनारायण पातर ने ये जानकारी दी.

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पाकुड़ जिले में काफी ऐसे लोग हैं, जो बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं. ये लोग बिना बिल भुगतान के ही बिजली का उपयोग कर रहे हैं. इससे बिजली विभाग को नुकसान हो रहा है. ऐसे लोगों के खिलाफ ही अब विद्युत विभाग कार्रवाई करने जा रहा है.

उपभोक्ताओं को 15 दिन की मोहलत: कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिले के लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, अमड़ापाड़ा, पाकुड़िया, हिरणपुर के अलावा पाकुड़ शहरी और ग्रामीण इलाकों के 8 हजार 833 वैसे उपभोक्ता हैं, जो महीनों से बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वैसे विद्युत उपभोक्ताओं को लीगल नोटिस दिया गया है और अगर 15 दिन के अंदर बिजली का बिल जमा नहीं किया तो वैसे उपभोक्ताओं के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दायर किया जाएगा और कनेक्शन भी काट दिया जाएगा.

कार्यपालक अभियंता ने आगे बताया कि विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए एक ऑफर भी दिया है कि 31 दिसंबर 2022 तक जिनका भी बिजली बिल बकाया है, वे अगर जल्द बिल जमा कर दें तो उनका फाइन भी विभाग माफ कर देगा. उन्होंने बताया कि घरेलू और कृषि कार्य के लिए जिन्होंने विद्युत कनेक्शन लिया है, वो सूद माफी का लाभ वहीं उठा सकते है. लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि उनका लोड एक से 5 किलोवाट तक का ही होना चाहिए.

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