पाकुड़: दुष्कर्म के खिलाफ कई कड़े कानूनों के बावजूद इस तरह की वारदात रूकने का नाम नहीं ले रहीं हैं. पाकुड़ के हिरणपुर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक नबालिग लड़की के साथ दो नबालिग लड़कों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए. दोनों आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है.
9 जून को दुष्कर्म की वारदात
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार विमल के मुताबिक हिरणपुर थाना क्षेत्र में 9 जून को 13 साल की एक लड़की के साथ दो नाबालिग लड़कों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके कई दिन बीत जाने के बाद शनिवार को थाने में शिकायत दर्ज करायी गई जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार है.
पीड़िता की मेडिकल जांच
पुलिस के मुताबिक इस वारदात में पीड़ित और आरोपी सभी नाबालिग हैं. एसडीपीओ ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, जबकि गिरफ्तार किए गए लड़के को बाल सुधार गृह भेजा गया है.
रेप की कई वारदात
हिरणपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अलावा 2021 में अब तक कई ऐसी दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम दिया चुका है, जिसने मानवता को शर्मसार किया. ऐसी ही कुछ वारदातों पर एक नजर डालते हैं जिसके कारण पूरे झारखंड में पाकुड़ का नाम बदनाम हुआ था.
19 मई 2021 को लिट्टीपाड़ा में एक नाबालिग लड़की के साथ उस समय दुष्कर्म हुआ था जब वो शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. इसी तरह 13 अप्रैल 2021 को मुफ्फस्सिल थाना इलाके में एक महिला के साथ 11 युवकों ने रेप किया. बाद में बेहोशी की हालत में उसे छोड़कर आरोपी फरार हो गए.
सख्त सजा का है प्रावधान
महिलाओं और बच्चियों से रेप की वारदात को रोकने के लिए 2018 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत कई प्रावधान किए गए थे. नए कानून के मुताबिक जो प्रावधान किए गए हैं उनमें महिलाओं के साथ बलात्कार पर 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल तक और कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया गया, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है.
12 साल से अधिक और 16 साल की लड़कियों के रेप के मामले में सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया, 12 साल से अधिक और 16 साल से कम उम्र की लड़की से गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.
12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के दोषी को 20 साल की सजा और 12 साल से कम उम्र की बच्ची से गैंगरेप के दोषी को आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा का प्रावधान है.