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पाकुड़ः शर्तों का पालन कर पत्थर व्यवसायी कर सकते हैं उत्खनन कार्य, डीसी ने दिए निर्देश - stone businessman to work following conditions

पाकुड़ डीसी ने पत्थर व्यवसायियों को शर्तों का पालन कर पत्थर उत्खनन का कार्य करने के आदेश दिए हैं. डीसी ने पत्थर खदानों में सिर्फ अपने ही जिले के मजदूरों को काम पर रखने और उनके खाने-पीने की व्यवस्था करने की सख्त हिदायत दी है.

stone businessman
पत्थर व्यवसायी कर सकते हैं कार्य
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Published : Apr 25, 2020, 5:35 PM IST

Updated : Apr 25, 2020, 8:44 PM IST

पाकुड़: लॉकडाउन फेज टू के दौरान जिले के पत्थर व्यवसायी अपने-अपने पत्थर खदानों और क्रशर मशीनों में कुछ शर्तों के साथ अब काम कर पाएंगे. यह जानकारी जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास ने दी.

देखें पूरी खबर
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि डीसी कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में पत्थर व्यवसायियों, विभागीय अधिकारियों और रेल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन फेज टू के दौरान दी गयी विशेष छूट और जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी गयी. जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जो पत्थर व्यवसायियों अपने खदान में काम शुरू करेंगे उन्हें एक लिखित सूचना देनी होगी कि वह सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का अनुपालन करेंगे.
stone businessman to work following conditions
पत्थर उत्खन्न

मजदूरों के लिए भोजन पानी की हो व्यवस्था

उन्होंने बताया कि पत्थर व्यवसायियों को यह भी बताया गया कि पत्थर खदानों में सिर्फ अपने ही जिले के मजदूरों को वे काम पर रखेंगे और यदि संभव हो तो मजदूर जिन-जिन व्यवसायियों के पत्थर खदानों में काम कर रहे हैं उसके आसपास के ही रहने और भोजन का इंतजाम किया जाए. डीएमओ ने बताया कि दूसरे जिलों एवं राज्यों के मजदूरों को किसी भी सूरत में काम पर नहीं रखने की हिदायत पत्थर व्यवसायियों को दी गयी है. उत्खनित पत्थरों का परिवहन रेल मार्ग से किया जाएगा और इसके लिए भी रेल के अधिकारियों को डीसी ने आवश्यक जानकारी दिया है. वहीं कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल स्कैनर का भी इंतजाम करने का निर्देश व्यवसायियों को दिया गया.

ये भी पढ़ें- धनबाद: क्वॉरेंटाइन सेंटर से भागे डिलीवरी ब्वॉय की मौत, जांच के लिए सैंपल भेजा

1 महीने में 8 करोड़ का नुकसान

बता दे कि कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम को लेकर सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन बीते एक महीने से है. वहीं जिस पाकुड़ जिले का मुख्य उद्योग पत्थर का कारोबार पूरी तरह ठप गया है उसकी वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए है. जबकि सिर्फ खनन विभाग को एक महीने में 8 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ और दो करोड़ रुपये डीएमएफटी फंड में भी नहीं आया है.

पाकुड़: लॉकडाउन फेज टू के दौरान जिले के पत्थर व्यवसायी अपने-अपने पत्थर खदानों और क्रशर मशीनों में कुछ शर्तों के साथ अब काम कर पाएंगे. यह जानकारी जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास ने दी.

देखें पूरी खबर
जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि डीसी कुलदीप चौधरी के नेतृत्व में पत्थर व्यवसायियों, विभागीय अधिकारियों और रेल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन फेज टू के दौरान दी गयी विशेष छूट और जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी गयी. जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जो पत्थर व्यवसायियों अपने खदान में काम शुरू करेंगे उन्हें एक लिखित सूचना देनी होगी कि वह सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का अनुपालन करेंगे.
stone businessman to work following conditions
पत्थर उत्खन्न

मजदूरों के लिए भोजन पानी की हो व्यवस्था

उन्होंने बताया कि पत्थर व्यवसायियों को यह भी बताया गया कि पत्थर खदानों में सिर्फ अपने ही जिले के मजदूरों को वे काम पर रखेंगे और यदि संभव हो तो मजदूर जिन-जिन व्यवसायियों के पत्थर खदानों में काम कर रहे हैं उसके आसपास के ही रहने और भोजन का इंतजाम किया जाए. डीएमओ ने बताया कि दूसरे जिलों एवं राज्यों के मजदूरों को किसी भी सूरत में काम पर नहीं रखने की हिदायत पत्थर व्यवसायियों को दी गयी है. उत्खनित पत्थरों का परिवहन रेल मार्ग से किया जाएगा और इसके लिए भी रेल के अधिकारियों को डीसी ने आवश्यक जानकारी दिया है. वहीं कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल स्कैनर का भी इंतजाम करने का निर्देश व्यवसायियों को दिया गया.

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1 महीने में 8 करोड़ का नुकसान

बता दे कि कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम को लेकर सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन बीते एक महीने से है. वहीं जिस पाकुड़ जिले का मुख्य उद्योग पत्थर का कारोबार पूरी तरह ठप गया है उसकी वजह से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए है. जबकि सिर्फ खनन विभाग को एक महीने में 8 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ और दो करोड़ रुपये डीएमएफटी फंड में भी नहीं आया है.

Last Updated : Apr 25, 2020, 8:44 PM IST
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