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High Alert on Elephant: लोहरदगा में हाथी के आने की आहट के बाद धारा 144 लागू

लोहरदगा में जिला प्रशासन ने एक विशेष क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है. देर रात अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि धारा 144 के तहत क्षेत्र में कौन-कौन सी चीजों की मनाही होगी. हाथी के आने की सूचना के बाद एहतियातन प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है.

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लोहरदगा हाथी
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Published : Feb 23, 2023, 9:58 AM IST

लोहरदगा: जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विगत दिन एक हाथी द्वारा पांच लोगों को मार डालने की घटना के बाद जिला प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है. यही कारण है कि लोहरदगा में फिर एक बार हाथी के आने की आहट मात्र से ही जिला प्रशासन ने तत्काल धारा 144 लगा दिया है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. पूरी रात वन विभाग की टीम हाथियों को ढूंढने में परेशान रही.

ये भी पढ़ें- Elephants Herd in Dhanbad: 30-40 हाथियों का झुंड पहुंचा धनबाद, लोगों में दहशत

हाथी आने की सूचना के बाद लगाया गया निषेधाज्ञा: जिले के कुडू और सदर प्रखंड क्षेत्र में देर रात हाथी आने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आनन-फानन में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया. जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया कि लोहरदगा प्रखंड के बराठपुर और कुडू प्रखंड के चिरी पतरा में हाथियों के आने की सूचना प्रशासन को मिली है. हाथियों द्वारा जानमाल की क्षति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. विगत 20 फरवरी को लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में हाथी के आने से जानमाल की क्षति हुई है. ऐसी स्थिति में बराठपुर और चिरी के पांच किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है. जिससे कि जानमाल के नुकसान एवं विधि व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके.

एसडीओ ने अपने आदेश में कहा था कि धारा 144 के तहत क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होने पर मनाही होगी. हाथी के साथ सेल्फी लेने उसके पास भीड़ इकट्ठा करने एवं उसके पास जाने की सख्त मनाही है. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तार यंत्र का व्यवहार करने की सख्त मनाही है. किसी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, बारूद चलाने या निकालने पर सख्त मनाही है. साथ ही पटाखा, आग आदि परंपरागत तरीकों से हाथी को भगाने का प्रयास करनेपर भी सख्त मनाही है.

जिला प्रशासन को देर रात सूचना मिली कि क्षेत्र में हाथियों का झुंड आया हुआ है. जिसके बाद वन विभाग की दो टीम रात में ही निकल गई. वहीं कुडू प्रखंड विकास पदाधिकारी भी कई कर्मचारियों के साथ क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे. रात भर हाथी को ढूंढने का प्रयास किया गया, परंतु कहीं भी हाथी नहीं मिला. फिर भी जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है. फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है.

लोहरदगा: जिले के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में विगत दिन एक हाथी द्वारा पांच लोगों को मार डालने की घटना के बाद जिला प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है. यही कारण है कि लोहरदगा में फिर एक बार हाथी के आने की आहट मात्र से ही जिला प्रशासन ने तत्काल धारा 144 लगा दिया है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है. पूरी रात वन विभाग की टीम हाथियों को ढूंढने में परेशान रही.

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हाथी आने की सूचना के बाद लगाया गया निषेधाज्ञा: जिले के कुडू और सदर प्रखंड क्षेत्र में देर रात हाथी आने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए आनन-फानन में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दिया. जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया कि लोहरदगा प्रखंड के बराठपुर और कुडू प्रखंड के चिरी पतरा में हाथियों के आने की सूचना प्रशासन को मिली है. हाथियों द्वारा जानमाल की क्षति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. विगत 20 फरवरी को लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड में हाथी के आने से जानमाल की क्षति हुई है. ऐसी स्थिति में बराठपुर और चिरी के पांच किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है. जिससे कि जानमाल के नुकसान एवं विधि व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके.

एसडीओ ने अपने आदेश में कहा था कि धारा 144 के तहत क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होने पर मनाही होगी. हाथी के साथ सेल्फी लेने उसके पास भीड़ इकट्ठा करने एवं उसके पास जाने की सख्त मनाही है. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तार यंत्र का व्यवहार करने की सख्त मनाही है. किसी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र, बंदूक, बारूद चलाने या निकालने पर सख्त मनाही है. साथ ही पटाखा, आग आदि परंपरागत तरीकों से हाथी को भगाने का प्रयास करनेपर भी सख्त मनाही है.

जिला प्रशासन को देर रात सूचना मिली कि क्षेत्र में हाथियों का झुंड आया हुआ है. जिसके बाद वन विभाग की दो टीम रात में ही निकल गई. वहीं कुडू प्रखंड विकास पदाधिकारी भी कई कर्मचारियों के साथ क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे. रात भर हाथी को ढूंढने का प्रयास किया गया, परंतु कहीं भी हाथी नहीं मिला. फिर भी जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है. फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है.

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