लोहरदगा: हत्या के मामले में लोहरदगा कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही हत्या के दोषियों पर कुल 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. दो साल बाद पीड़ित परिजनों को कोर्ट से इंसाफ मिला है.
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प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्याः जानकारी के अनुसार लोहरदगा के सदर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में वर्ष 2021 में प्रेम प्रसंग में एक युवक की बड़ी ही बेरहमी से आठ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी. हत्या की इस घटना को अंजाम देते वक्त जब गांव के लोगों ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो हत्यारों ने धमकी दी कि यदि कोई बीच में आया तो उसका भी ऐसा ही हाल होगा. मामले में अदालत ने सभी आठ आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं और अदालत के इस फैसले के बाद अब आजीवन सजा काटनी होगी. दोषियों में रामपुर गांव निवासी सलीमुल्लाह अंसारी, इदरीश अंसारी, नसीफ अंसारी उर्फ विक्की, वसीम अंसारी उर्फ मिंटु, आबेर अंसारी उर्फ गुल्लु, जावेद अंसारी उर्फ राजू, हुसैन अंसारी और अनवर अंसारी शामिल है. अदालत ने आरोपियों को भादवी की धारा 302/34 में आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं भादवी की धारा 323 में एक साल, भादवी की धारा 341 में एक माह, भादवी की धारा 506/34 में पांच साल और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.