लोहरदगाः नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में तीन साल तक सुनवाई हुई, कई गवाहों की गवाही दर्ज की गई. नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है. घटना विगत 22 मई 2020 की है. एक रिश्तेदार ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़ित के परिजन के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.
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लोहरदगा जिला व्यवहार न्यायालय अंतर्गत स्पेशल पोक्सो न्यायालय एडीजे वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई की. स्पेशल पोक्सो संख्या 40/2020, लोहरदगा महिला थाना कांड संख्या 16/2020 में लोहरदगा जिले के बगड़ू थाना क्षेत्र के निवासी विनोद उरांव को पोक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 25 हजार रुपये आर्थिक दंड भी सुनाया गया है. आरोपी ने तीन साल पहले 7 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. ये मामला अदालत में लंबित था. आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से वो लोहरदगा मंडल कारा में बंद है.
जानिए, क्या है पूरा मामलाः आरोपी नाबालिग का रिश्तेदार है. उसने नाबालिग को खेलने के बहाने सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसी मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है. आरोपी ने विगत 22 मई 2020 को सात वर्षीय नाबालिग बच्ची को खेलने के बहाने सुनसान टंगरा की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया था. इसी बीच नाबालिग के परिजन वहां पर पहुंच गए थे और उन्होने सब कुछ देख लिया था. आरोपी पीड़िता का रिश्ते में फूफा लगता है. घटना को लेकर पीड़ित के परिजन के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.