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लोहरदगाः सरकारी दफ्तरों में जींस टी-शर्ट पर रोक, DC ने जारी किया फरमान - लोहरदगा न्यूज

सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड को लेकर लोहरदगा में फरमान जारी किया गया है. उपायुक्त ने कर्मचारियों को दफ्तर फॉर्मल ड्रेस में आने का आदेश दिया है.

उपायुक्त का आदेश पत्र
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Published : Jun 30, 2019, 12:53 PM IST

लोहरदगाः जिले के सरकारी दफ्तरों में अब पदाधिकारी और कर्मचारी जींस-टी-शर्ट में नहीं आ सकेंगे. आदेश की अवहेलना करने वालों पर प्रशासन की नजर रहेगी. उपायुक्त ने इसे लेकर फरमान जारी किया है.

देखें पूरी खबर

उपायुक्त के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि पदाधिकारी और कर्मी कार्यालय में फॉर्मल ड्रेस में उपस्थित नहीं होते हैं. जबकि फॉर्मल ड्रेस में उपस्थित होना कार्य संस्कृति के अनुकूल है. जिला अंतर्गत सभी कार्यालय के पदाधिकारी-कर्मियों को उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि कार्यालय अवधि में फॉर्मल ड्रेस पहन कर ही आना है. पुरुष पदाधिकारी और कर्मियों को फुल पैंट-शर्ट में कार्यालय में उपस्थित रहना है. जबकि महिला अधिकारी और कर्मियों को साड़ी और सलवार कमीज में ही कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है. किसी भी परिस्थिति में पदाधिकारी और कर्मी कैजुअल ड्रेस जैसे जींस, टी-शर्ट में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

ये भी पढ़ें- झारखंड मॉब लिंचिंग: इरफान अंसारी ने घटना के लिए भाजपा को ठहराया दोषी, की सीबीआई जांच की मांग

बता दें कि कुछ राज्यों और जिलों में विधिवत सरकारी सेवकों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है. साल 2017 में झारखंड सरकार ने भी सरकारी सेवकों को जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शू, भड़कीले रंग के कपड़ों पर रोक लगाई थी. फॉर्मल ड्रेस पहनकर आने का निर्देश दिया था. हालांकि राज्य सरकार आदेश जारी करने के बाद इसे अमल में लाना भूल गई थी. अब इस दिशा में लोहरदगा जिला प्रशासन ने पहल की है.

लोहरदगाः जिले के सरकारी दफ्तरों में अब पदाधिकारी और कर्मचारी जींस-टी-शर्ट में नहीं आ सकेंगे. आदेश की अवहेलना करने वालों पर प्रशासन की नजर रहेगी. उपायुक्त ने इसे लेकर फरमान जारी किया है.

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उपायुक्त के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि पदाधिकारी और कर्मी कार्यालय में फॉर्मल ड्रेस में उपस्थित नहीं होते हैं. जबकि फॉर्मल ड्रेस में उपस्थित होना कार्य संस्कृति के अनुकूल है. जिला अंतर्गत सभी कार्यालय के पदाधिकारी-कर्मियों को उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि कार्यालय अवधि में फॉर्मल ड्रेस पहन कर ही आना है. पुरुष पदाधिकारी और कर्मियों को फुल पैंट-शर्ट में कार्यालय में उपस्थित रहना है. जबकि महिला अधिकारी और कर्मियों को साड़ी और सलवार कमीज में ही कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है. किसी भी परिस्थिति में पदाधिकारी और कर्मी कैजुअल ड्रेस जैसे जींस, टी-शर्ट में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

ये भी पढ़ें- झारखंड मॉब लिंचिंग: इरफान अंसारी ने घटना के लिए भाजपा को ठहराया दोषी, की सीबीआई जांच की मांग

बता दें कि कुछ राज्यों और जिलों में विधिवत सरकारी सेवकों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है. साल 2017 में झारखंड सरकार ने भी सरकारी सेवकों को जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शू, भड़कीले रंग के कपड़ों पर रोक लगाई थी. फॉर्मल ड्रेस पहनकर आने का निर्देश दिया था. हालांकि राज्य सरकार आदेश जारी करने के बाद इसे अमल में लाना भूल गई थी. अब इस दिशा में लोहरदगा जिला प्रशासन ने पहल की है.

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स्टोरी- सरकारी दफ्तर में अब नहीं आ सकेंगे जींस टी-शर्ट पहनकर, करना होगा आदेश का पालन
एंकर- लोहरदगा के सरकारी दफ्तरों में अब पदाधिकारी और कर्मचारी जींस-टी-शर्ट में कार्यालय नहीं आ सकेंगे. आदेश की अवहेलना करने वालों पर प्रशासन की नजर रहेगी. लोहरदगा उपायुक्त ने यह फरमान जारी किया है. उपायुक्त के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारी और कर्मी कार्यालय में फॉर्मल ड्रेस में उपस्थित नहीं होते हैं. जबकि फॉर्मल ड्रेस में उपस्थित होना कार्य संस्कृति के अनुकूल है. जिला अंतर्गत सभी कार्यालय के पदाधिकारी-कर्मियों को उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि कार्यालय अवधि में फॉर्मल ड्रेस पहन कर ही आना है. पुरुष पदाधिकारी और कर्मियों को फुल पैंट शर्ट में कार्यालय में उपस्थित रहना है, जबकि महिला अधिकारी और कर्मियों को साड़ी और सलवार कमीज में ही कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है. किसी भी परिस्थिति में पदाधिकारी और कर्मी कैजुअल ड्रेस में जैसे की जींस, टी-शर्ट में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. बता दें कि कुछ राज्यों और जिलों में विधिवत सरकारी सेवकों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है. वर्ष 2017 में झारखंड सरकार ने भी सरकारी सेवकों को जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स शू, भड़कीले रंग के कपड़े पर रोक लगाई थी. फॉर्मल ड्रेस पहनकर आने का निर्देश दिया था. उसी दौरान उच्च न्यायालय ने सरकारी सेवकों को लेकर टिप्पणी की थी. हालांकि राज्य सरकार आदेश जारी करने के बाद इसे अमल में लाना भूल गई थी. अब इस दिशा में लोहरदगा जिला प्रशासन ने पहल की है.


Body:सरकारी दफ्तर में अब नहीं आ सकेंगे जींस टी-शर्ट पहनकर, करना होगा आदेश का पालन


Conclusion:सरकारी दफ्तर में अब नहीं आ सकेंगे जींस टी-शर्ट पहनकर, करना होगा आदेश का पालन
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