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लोहरदगा में दुष्कर्म के दोषी को सजा, शादी का झांसा देकर 4 साल तक किया रेप

लोहरदगा में दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई गई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी पर 4 साल तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप है. इस मामले में 8 साल के बाद अदालत का फैसला आया है. आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. मामला लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र का है.

Court sentenced rape accused
Court sentenced rape accused
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Published : Aug 22, 2022, 4:05 PM IST

लोहरदगा: जिला में अदालत ने एक दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई है. आरोपी (Rape accused in Lohardaga) 4 साल तक विवाह का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा था. मामले में साल 2014 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अदालत ने 8 साल बाद आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है (Court sentenced rape accused). साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें: तुरी खंडैत हत्याकांड में दोषी को उम्र कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगा


एडीजे थ्री की अदालत ने सुनाया फैसला: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार टू की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माना भी सुनाया गया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की थी. एसटी संख्या 7/15 और कुडू थाना कांड संख्या 80/14 में कुडू थाना क्षेत्र के चिरी नवाटोली निवासी नसीम अंसारी के पुत्र तनवीर अंसारी को सजा सुनाई गई है.

क्या है पूरा मामला: तनवीर अंसारी पर विवाह का प्रलोभन देकर 20 जुलाई 2010 से लेकर आठ अगस्त 2014 तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म (rape by pretending to marry) करने का आरोप है. इस मामले को लेकर 12 सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. मामले में अदालत ने भादवि की धारा 376 में 10 साल सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना सुनाया है. जबकि धारा 323 में एक साल की सजा सुनाई गई है. वहीं धारा 341 में 15 दिनों की सजा सुनाई गई है. वहीं धारा 504 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है.

लोहरदगा: जिला में अदालत ने एक दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई है. आरोपी (Rape accused in Lohardaga) 4 साल तक विवाह का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा था. मामले में साल 2014 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अदालत ने 8 साल बाद आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है (Court sentenced rape accused). साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

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एडीजे थ्री की अदालत ने सुनाया फैसला: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार टू की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माना भी सुनाया गया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की थी. एसटी संख्या 7/15 और कुडू थाना कांड संख्या 80/14 में कुडू थाना क्षेत्र के चिरी नवाटोली निवासी नसीम अंसारी के पुत्र तनवीर अंसारी को सजा सुनाई गई है.

क्या है पूरा मामला: तनवीर अंसारी पर विवाह का प्रलोभन देकर 20 जुलाई 2010 से लेकर आठ अगस्त 2014 तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म (rape by pretending to marry) करने का आरोप है. इस मामले को लेकर 12 सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. मामले में अदालत ने भादवि की धारा 376 में 10 साल सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये जुर्माना सुनाया है. जबकि धारा 323 में एक साल की सजा सुनाई गई है. वहीं धारा 341 में 15 दिनों की सजा सुनाई गई है. वहीं धारा 504 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है.

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