लोहरदगा: कोरोना महामारी के कारण झारखंड में लगाए गए आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन जारी है. राज्य सरकार के कड़े निर्देश के बावजूद नियमों को तोड़कर अंतरराज्यीय बसों परिचालन जारी है. ऐसी ही एक बस जो बिहार से गुमला जा रही थी उसे लोहरदगा में जब्त कर लिया गया है.
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बिहार के बिहटा से गुमला जा रही थी बस
जिले में परिवहन विभाग की टीम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के मामले में बिहार की एक बस को जब्त किया है. यह बस अवैध रूप से मजदूरों को बिहार के बिहटा से गुमला के सिसई के लिए लेकर जा रही थी. इस बस में कुल 37 मजदूर और उनके परिजन सवार थे. कचहरी मोड़ के पास बस की जांच किए जाने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ. जांच के दौरान बस संख्या बीआर 25सी-5017 को आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पाया गया. इस मामले को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी ने लोहरदगा अंचल अधिकारी को चिट्ठी लिखकर बस के मालिक और चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है.
आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन
जिला परिवहन पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा है कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के आदेश में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी यात्री बस का परिचालन नहीं होगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई बस मालिक इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. ऐसे में पकड़े गए बस के मालिक और चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई है.
जिले में कई बसों के खिलाफ कार्रवाई
लोहरदगा जिला प्रशासन दूसरे राज्य और जिलों से नियम तोड़कर आने वाली बसों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है. इसी क्रम में बिहार की बस को भी जब्त किया गया है. प्रशासन ने आगे भी इस तरह की कार्रवाई की चेतावनी दी है.