ETV Bharat / bharat

अभिनेत्री से छेड़छाड़ का आरोपी जमानत मिलने के बाद भी बाहर नहीं आ रहा था जेल से, कोर्ट ने लगायी फटकार - KERALA HIGH COURT

मलयालम फिल्म अभिनेत्री के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ का आरोपी व्यसवसायी नाटकीय घटनाक्रम के बाद जेल से बाहर आ गया. पढ़ें, पूरी खबर.

Kerala High Court
केरल हाईकोर्ट. (फाइल फोटो) (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 15, 2025, 12:44 PM IST

कोच्चि: मलयालम फिल्म अभिनेत्री से छेड़छाड़ के आरोपी व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर आखिरकार बुधवार को जेल से बाहर आ गया. मंगलवार को केरल हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी थी, लेकिन वो जेल में बंद अन्य कैदियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बाहर नहीं आये थे. जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जमानत रद्द करने की चेतावनी थी. बॉबी चेम्मूनर की इस हरकत को गलत बताया था.

क्या कहा चेम्मूनर नेः सुबह जेल से बाहर आने के बाद चेम्मनूर ने संवाददाताओं से कहा कि "कई कैदियों ने उनसे कहा कि जमानत मिलने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास बांड भरने के लिए पैसे नहीं हैं." उन्होंने दावा किया, "जब वे मेरे पास आए, तो मैंने उनसे कहा कि हम इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, मैं केवल इसी कारण एक दिन जेल में रहा."

क्या है घटनाक्रमः केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को बॉबी चेम्मनूर की जमानत को लेकर चल रहे नाटक पर सवाल उठाया और उनके वकीलों से कहा कि जमानत मंजूर होने के बाद इस तरह के नाटक की कोई जरूरत नहीं है. न्यायालय ने अन्य कैदियों के लिए जेल में रहने के बॉबी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के मामलों को उचित चैनलों और अदालतों के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए, न कि बॉबी द्वारा.

कोर्ट को मुकदमा आगे बढ़ाने का अधिकारः न्यायालय ने बॉबी को यह भी याद दिलाया कि उसे यह नहीं मानना ​​चाहिए कि उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है और उसके वकीलों को उसके कार्यों को स्पष्ट करने के लिए बुलाया. न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो न्यायालय बॉबी की जमानत रद्द करने में सक्षम है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि न्यायालय के पास उसे जेल में रखने और उसकी रिहाई के बिना मुकदमे को आगे बढ़ाने का अधिकार है.

क्या कहा कोर्ट नेः न्यायालय ने सवाल किया कि क्या बॉबी को लगता है कि वह कानून से ऊपर है. कोर्ट ने आलोचना किया कि वह मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता है. न्यायालय ने बॉबी को चेतावनी दी थी कि उसकी जमानत रद्द की जा सकती है. जज ने कहा, "क्या आप (चेम्मनूर) सोचते हैं कि आप कानून से ऊपर हैं? मैं पुलिस से उसे गिरफ्तार करने और दो सप्ताह में जांच पूरी करने का आदेश देने के लिए कह सकता हूं."

किस आरोप में जेल में था बंदः मलायलम फिल्मों की अभिनेत्री की शिकायत के अनुसार, सात अगस्त, 2024 को अलाकोड, कन्नूर में चेम्मनूर इंटरनेशनल ज्वैलरी शोरूम का उद्घाटन किया गया. कार्यक्रम को देखने के लिए हज़ारों लोग एकत्रित हुए थे. उद्घाटन समारोह के दौरान, चेम्मनूर ने कथित रूप से अभिनेत्री के गले में एक हार पहनाया और फिर बुरी नीयत से उन्हें गलत तरीके से छुआ, उनका हाथ पकड़ कर उन्हें गोल गोल घुमाया.

इसे भी पढ़ेंः महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर आंकना महिला विरोधी पूर्वाग्रह : केरल हाईकोर्ट

कोच्चि: मलयालम फिल्म अभिनेत्री से छेड़छाड़ के आरोपी व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर आखिरकार बुधवार को जेल से बाहर आ गया. मंगलवार को केरल हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी थी, लेकिन वो जेल में बंद अन्य कैदियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बाहर नहीं आये थे. जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जमानत रद्द करने की चेतावनी थी. बॉबी चेम्मूनर की इस हरकत को गलत बताया था.

क्या कहा चेम्मूनर नेः सुबह जेल से बाहर आने के बाद चेम्मनूर ने संवाददाताओं से कहा कि "कई कैदियों ने उनसे कहा कि जमानत मिलने के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास बांड भरने के लिए पैसे नहीं हैं." उन्होंने दावा किया, "जब वे मेरे पास आए, तो मैंने उनसे कहा कि हम इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, मैं केवल इसी कारण एक दिन जेल में रहा."

क्या है घटनाक्रमः केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को बॉबी चेम्मनूर की जमानत को लेकर चल रहे नाटक पर सवाल उठाया और उनके वकीलों से कहा कि जमानत मंजूर होने के बाद इस तरह के नाटक की कोई जरूरत नहीं है. न्यायालय ने अन्य कैदियों के लिए जेल में रहने के बॉबी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह के मामलों को उचित चैनलों और अदालतों के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए, न कि बॉबी द्वारा.

कोर्ट को मुकदमा आगे बढ़ाने का अधिकारः न्यायालय ने बॉबी को यह भी याद दिलाया कि उसे यह नहीं मानना ​​चाहिए कि उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है और उसके वकीलों को उसके कार्यों को स्पष्ट करने के लिए बुलाया. न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो न्यायालय बॉबी की जमानत रद्द करने में सक्षम है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि न्यायालय के पास उसे जेल में रखने और उसकी रिहाई के बिना मुकदमे को आगे बढ़ाने का अधिकार है.

क्या कहा कोर्ट नेः न्यायालय ने सवाल किया कि क्या बॉबी को लगता है कि वह कानून से ऊपर है. कोर्ट ने आलोचना किया कि वह मीडिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता है. न्यायालय ने बॉबी को चेतावनी दी थी कि उसकी जमानत रद्द की जा सकती है. जज ने कहा, "क्या आप (चेम्मनूर) सोचते हैं कि आप कानून से ऊपर हैं? मैं पुलिस से उसे गिरफ्तार करने और दो सप्ताह में जांच पूरी करने का आदेश देने के लिए कह सकता हूं."

किस आरोप में जेल में था बंदः मलायलम फिल्मों की अभिनेत्री की शिकायत के अनुसार, सात अगस्त, 2024 को अलाकोड, कन्नूर में चेम्मनूर इंटरनेशनल ज्वैलरी शोरूम का उद्घाटन किया गया. कार्यक्रम को देखने के लिए हज़ारों लोग एकत्रित हुए थे. उद्घाटन समारोह के दौरान, चेम्मनूर ने कथित रूप से अभिनेत्री के गले में एक हार पहनाया और फिर बुरी नीयत से उन्हें गलत तरीके से छुआ, उनका हाथ पकड़ कर उन्हें गोल गोल घुमाया.

इसे भी पढ़ेंः महिलाओं को उनके कपड़ों के आधार पर आंकना महिला विरोधी पूर्वाग्रह : केरल हाईकोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.