लोहरदगा: दो दोस्तों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अदालत ने इस मामले में एक आरोपित को शुक्रवार को 22 साल की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले के दूसरे आरोपी को एक साल पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है. यह मामला लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र का है. एडीजे वन की अदालत ने फैसला सुनाया है.
घटना के समय नाबालिग था आरोपी
लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में विगत 3 अप्रैल 2018 को दर्ज कांड संख्या 18/18 में दो आरोपियों के विरुद्ध नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
इस मामले में एक आरोपित बालिग था, जबकि दूसरा आरोपी घटना के समय नाबालिग था. पहले आरोपी को एक साल पहले सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि दूसरे आरोपी को शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में 22 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया गया है.
आरोपित को सश्रम कारावास की सजा हुई है. इस मामले में कांड के अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक श्रीकांत दास ने घटना के महज 12 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.
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घटना के समय नाबालिग आरोपी की जेजे बोर्ड में सुनवाई चल रही थी, जबकि उसके बालिग होने पर एडीजे वन की अदालत में सुनवाई के उपरांत मामले में दोषी पाते हुए उसे 22 साल की सजा सुनाई गई.
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत में आरोपी को 22 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया है. लोहरदगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है. इस मामले के दूसरे आरोपी को एक साल पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है.