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झांसा देकर डेढ़ साल तक किया दुष्कर्म, शादी से इनकार करने पर हुआ गिरफ्तार

लोहरदगा जिले में दुष्कर्म और विवाह का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इस बार एक मामला कुडू थाना क्षेत्र में सामने आया है. हालांकि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रहा है. ज्यादातर नाबालिग ही शारीरिक शोषण और दुष्कर्म की घटनाओं की शिकार बन रही हैं.

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Published : Aug 24, 2022, 3:30 PM IST

Rape on pretext of marriage in Lohardaga
Rape on pretext of marriage in Lohardaga

लोहरदगा: कुडू थाना कुडू थाने में एक नाबालिग की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसमें पीड़िता की मां ने कहा है कि ककरगढ़ के रहने वाले गोबरा बैठा के बेटे बबलू बैठा ने पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान कई बार उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया (Rape on pretext of marriage in Lohardaga). महिला ने आरोप लगाया है कि जब उसकी बेटी घर में अकेली रहती है, तब युवक घर आता था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था. यही नहीं किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की भी धमकी देता था.

ये भी पढ़ें: लोहरदगा में दुष्कर्म के दोषी को सजा, शादी का झांसा देकर 4 साल तक किया रेप

महिला ने बताया कि 20 अगस्त को युवक ने एक बार फिर से उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया. उसने आरोप लगाया कि हर बार वह विवाह का प्रलोभन भी देता था. लेकिन जब पीड़िता ने शादी करने के लिए दबाव बनाया तो उसने इंकार कर दिया. इस मामले को लेकर थाने में कुडू थाना में कांड संख्या 133/22 में भादवि की धारा 376, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

इसी तरह के एक मामले में 22 अगस्त को जिला में अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई है. आरोपी 4 साल तक विवाह का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा था. मामले में साल 2014 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अदालत ने 8 साल बाद आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार टू की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई. आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माना भी सुनाया गया. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की थी. एसटी संख्या 7/15 और कुडू थाना कांड संख्या 80/14 में कुडू थाना क्षेत्र के चिरी नवाटोली निवासी नसीम अंसारी के पुत्र तनवीर अंसारी को सजा सुनाई गई.

लोहरदगा: कुडू थाना कुडू थाने में एक नाबालिग की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसमें पीड़िता की मां ने कहा है कि ककरगढ़ के रहने वाले गोबरा बैठा के बेटे बबलू बैठा ने पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान कई बार उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया (Rape on pretext of marriage in Lohardaga). महिला ने आरोप लगाया है कि जब उसकी बेटी घर में अकेली रहती है, तब युवक घर आता था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता था. यही नहीं किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की भी धमकी देता था.

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महिला ने बताया कि 20 अगस्त को युवक ने एक बार फिर से उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया. उसने आरोप लगाया कि हर बार वह विवाह का प्रलोभन भी देता था. लेकिन जब पीड़िता ने शादी करने के लिए दबाव बनाया तो उसने इंकार कर दिया. इस मामले को लेकर थाने में कुडू थाना में कांड संख्या 133/22 में भादवि की धारा 376, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

इसी तरह के एक मामले में 22 अगस्त को जिला में अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को सजा सुनाई है. आरोपी 4 साल तक विवाह का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता रहा था. मामले में साल 2014 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. अदालत ने 8 साल बाद आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार टू की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई. आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माना भी सुनाया गया. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की थी. एसटी संख्या 7/15 और कुडू थाना कांड संख्या 80/14 में कुडू थाना क्षेत्र के चिरी नवाटोली निवासी नसीम अंसारी के पुत्र तनवीर अंसारी को सजा सुनाई गई.

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