कोडरमा: उपायुक्त रमेश घोलप ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना जागरुकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. वहीं मौके पर उपायुक्त ने बताया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत कृषकों का ऋण माफ किया जाना है और ऋण माफी योजना के वैसे लाभुक पात्र होंगे जो इस राज्य के सभी रैयत/ गैर रैयत और जो झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से के.सी.सी ऋण लिए हो.
ये भी पढ़ें- रैयतों ने ओएनजीसी प्लांट में की तालाबंदी, रोजगार की मांग
उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2020 से पहले लिए गए ऋण में 50,000 तक की राशि माफ की जाएगी और एक परिवार से एक ही कृषक को ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाएगा और इसका सत्यापन राशन कार्ड से होगा. उन्होंने कहा कि ये जागरुकता रथ गांव-गांव जाकर किसानों को झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के बारे में जागरुक करेगा, ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सके.
नीचे लिखे गए शर्तो को पूरा करने वाले किसान ही योजना का लाभ उठा सकते हैंः
(1) रैयत किसान जो अपनी भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं
(2) गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं
(3) किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए
(4) किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
(5) किसान के पास वैध आधार नंबर होना चाहिए
(6) एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे
(7) आवेदक मान्य राशन कार्ड धारक होना चाहिए
(8) आवेदक किसान क्रेडिट कार्ड धारक होना चाहिए
(9) आवेदक मानक अल्पावधि फसल ऋण धारक होना चाहिए
(10) फसल ऋण झारखंड में स्थित अहर्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए
(11) आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए
(12) दिवंगत ऋण धारक का परिवार
(13) यह योजना सभी फसल ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी
इसके साथ ही उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले के किसानों से अपील करते हुए बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान किसी भी प्रज्ञा केंद्र पर संबंधित कागजात ले जाकर मात्र एक रुपया में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी झारखंड राज्य के वेबसाइट/कॉमन सर्विस सेंटर/प्रज्ञा केंद्र या अन्य संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं.