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सस्पेंडेड आईएएस सैय्यद रियाज अहमद को जमानत, बॉन्ड भर देर शाम आ सकते हैं जेल से बाहर

खूंटी में आईआईटीयन छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी आईएएस सैय्यद रियाज अहमद को जमानत मिल गयी है. कागजी कार्रवाई के बाद शनिवार देर शाम वो जेल से बाहर आ सकते हैं.

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आईएएस सैय्यद रियाज अहमद
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Published : Jul 16, 2022, 12:26 PM IST

खूंटीः सस्पेंडेड आईएएस सैय्यद रियाज अहमद को जमानत मिल गयी है. एडीजे 1 संजय कुमार की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गयी है. 41 सीआरपीसी का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं होना और 12 दिन की रिमांड अवधि को कंसीडर करके कोर्ट ने उन्हें राहत दी है. इसको लेकर कोर्ट में प्रक्रिया जारी है. बेल बांड भरने की प्रक्रिया की जा रही है. रियाज अहमद संभवतः शनिवार देर शाम तक जेल से बाहर आ सकते है. उनपर एक आईआईटीयन छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है.

इसे भी पढ़ें- IAS पर आईआईटियन छात्रा से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

क्या है मामलाः इससे पहले अनुमंडल पदाधिकारी रियाज अहमद (भाप्रसे) के विरुद्ध सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला (molesting IIT student) खूंटी थाना में दर्ज किया गया. मामला 2 जुलाई का बताया जा रहा है. एक जुलाई की रात को एसडीओ ने आईआईटी के छात्र-छात्राओं को अपने आवास में पार्टी के लिए बुलाया था. जहां सभी का खाना पीना हुआ, जिसमें ड्रिंक्स का सेवन भी किया गया. उसके बाद पीड़िता और एसडीओ कुछ देर के लिए अलग हो गए. 2 जुलाई की सुबह लगभग छह बजे पीड़िता को किस किया और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे. इसी दौरान छात्रा वहां से भाग गई और अपने साथियों के साथ एसडीओ आवास से बाहर निकल गई.

पीड़ित छात्रा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और आईआईटी की पढ़ाई कर रही है. जिला में 20 दिनों से 20 छात्र और छात्राएं किसी ट्रेनिंग को लेकर खूंटी में भ्रमणशील हैं. जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा ही किसी कार्यक्रम को लेकर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था. फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर 14/22 कांड संख्या दर्ज किया गया है और 354(A) और 509 आईपीसी के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है. एसपी ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है.

खूंटीः सस्पेंडेड आईएएस सैय्यद रियाज अहमद को जमानत मिल गयी है. एडीजे 1 संजय कुमार की अदालत में सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गयी है. 41 सीआरपीसी का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं होना और 12 दिन की रिमांड अवधि को कंसीडर करके कोर्ट ने उन्हें राहत दी है. इसको लेकर कोर्ट में प्रक्रिया जारी है. बेल बांड भरने की प्रक्रिया की जा रही है. रियाज अहमद संभवतः शनिवार देर शाम तक जेल से बाहर आ सकते है. उनपर एक आईआईटीयन छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है.

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क्या है मामलाः इससे पहले अनुमंडल पदाधिकारी रियाज अहमद (भाप्रसे) के विरुद्ध सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला (molesting IIT student) खूंटी थाना में दर्ज किया गया. मामला 2 जुलाई का बताया जा रहा है. एक जुलाई की रात को एसडीओ ने आईआईटी के छात्र-छात्राओं को अपने आवास में पार्टी के लिए बुलाया था. जहां सभी का खाना पीना हुआ, जिसमें ड्रिंक्स का सेवन भी किया गया. उसके बाद पीड़िता और एसडीओ कुछ देर के लिए अलग हो गए. 2 जुलाई की सुबह लगभग छह बजे पीड़िता को किस किया और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे. इसी दौरान छात्रा वहां से भाग गई और अपने साथियों के साथ एसडीओ आवास से बाहर निकल गई.

पीड़ित छात्रा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और आईआईटी की पढ़ाई कर रही है. जिला में 20 दिनों से 20 छात्र और छात्राएं किसी ट्रेनिंग को लेकर खूंटी में भ्रमणशील हैं. जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा ही किसी कार्यक्रम को लेकर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था. फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर 14/22 कांड संख्या दर्ज किया गया है और 354(A) और 509 आईपीसी के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और पीड़िता का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है. एसपी ने बताया कि आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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