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यौन शोषण के आरोपी को 20 साल का कारावास, खूंटी कोर्ट ने दी सजा

खूंटी सिविल कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी को दोषी करार देते हुये 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण किया था.

Khunti civil court sentenced accused of sexual abuse to 20 years imprisonment
खूंटी सिविल कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी को सुनाई 20 साल कारावास की सजा
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Published : Jul 27, 2022, 9:39 AM IST

खूंटीः खूंटी सिविल कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. जिला जज प्रथम संजय कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के आरोपी सुभाष साहू को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ेंः सिमडेगा में पीएलएफआई का पूर्व एरिया कमांडर गिरफ्तार, खूंटी कोर्ट से जारी हुआ था वारंट

जिला जज प्रथम संजय कुमार की अदालत ने खूंटी महिला थाना कांड संख्या 14/19 में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को धारा 4 (2) पोस्को एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपया जुर्माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में 6 महीना के कारावास की सजा सुनाई है.


अदालत ने नाबालिग के अपहरण के एक अन्य मामले में भी सजा सुनाई है. खूंटी थाना कांड संख्या 07/18 के मामले में सुनवाई करते हुये जिला जज प्रथम संजय कुमार ने नाबालिग लड़की के अपहरण करने के आरोपी सिंहभूम जिला के रहने वाले मरियम पूर्ति को भी दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

खूंटीः खूंटी सिविल कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. जिला जज प्रथम संजय कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के आरोपी सुभाष साहू को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है.

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जिला जज प्रथम संजय कुमार की अदालत ने खूंटी महिला थाना कांड संख्या 14/19 में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को धारा 4 (2) पोस्को एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपया जुर्माना और भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में 6 महीना के कारावास की सजा सुनाई है.


अदालत ने नाबालिग के अपहरण के एक अन्य मामले में भी सजा सुनाई है. खूंटी थाना कांड संख्या 07/18 के मामले में सुनवाई करते हुये जिला जज प्रथम संजय कुमार ने नाबालिग लड़की के अपहरण करने के आरोपी सिंहभूम जिला के रहने वाले मरियम पूर्ति को भी दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.

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