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आईएएस सैय्यद रियाज अहमद मामलाः एसडीओ की जमानत याचिका को कोर्ट ने रखा सुरक्षित, पुलिस से केस डायरी की मांग - Jharkhand news

खूंटी में पदस्थापित एसडीओ सैय्यद रियाज अहमद की जमानत याचिका को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और पुलिस से केस डायरी की मांग की है. बता दें कि एसडीओ के खिलाफ आईआईटी की छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया था. इस आरोप के बाद एसडीओ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

IAS syed riaz ahmed case
एसडीओ की जमानत याचिका को कोर्ट ने रखी सुरक्षित
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Published : Jul 11, 2022, 2:26 PM IST

Updated : Jul 11, 2022, 2:47 PM IST

खूंटीः आईएएस सैय्यद रियाज अहमद की जमानत याचिका को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है. आईएएस अधिकारी ने जमानत के लिए खूंटी कोर्ट में दो बार जमानत याचिका दायर की थी. 6 जुलाई को सीजेएम ने खारिज कर दिया था. सोमवार यानी 11 जुलाई को भी जमानत की अर्जी एडीजे 2 सत्याकांत प्रियदर्शी की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. कोर्ट ने सुनवाई के लिये पुलिस से केस डायरी की मांग की है और जमानत याचिका को सुरक्षित रख लिया है.

यह भी पढ़ेंःIIT की छात्रा से छेड़खानी के बाद IAS सैयद रियाज सस्पेंड, सीएम हेमंत सोरेन ने लिया एक्शन

कोर्ट ने कहा कि जमानत पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी. यह मामला खूंटी एसडीओ आईएएस सैय्यद रियाज अहमद से जुड़ा है. एसडीओ पर एक छात्रा के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद महिला थाना में एफआईआर दर्ज कर एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया गया था. महिला थाना में दिए शिकायत में युवती ने कहा था कि आईआईटी में पढ़ाई कर रहे 8 छात्र-छात्राओं का दल डीडीसी खूंटी के निमंत्रण में समर इंटर्नशिप के लिए आमंत्रित किया गया था. 14 जून को 8 छात्र-छात्राएं आईआईटी और अन्य शिक्षण संस्थानों से खूंटी पहुंचे थे. एक जुलाई को एसडीओ रियाज अहमद की ओर से मुझे और मेरे सहपाठियों को अपने आवास पर पार्टी के लिए बुलाया गया था. इस दौरान एसडीओ ने शराब की बोतलें भी मंगाई और हम सभी को शराब पीने का दबाव दिया. इस पार्टी के अगले दिन मुझे अकेला पाकर एसडीओ रियाज अहमद ने होठ पर जबरन चुंबन किया. यह घटना हुई तो मैं अचानक घबरा गई और वहां से बाहर भाग निकली.

छात्रा ने रियाज अहमद पर सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की. इसके बाद महिला थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (1)(2), 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर एसडीओ को गिरफ्तार किया गया. पांच जुलाई को ही पीड़ित छात्रा का 164 का बयान दर्ज करवाया गया और फिर प्राथमिकी में 354 धारा जोड़कर एसडीओ रियाज को कोर्ट में पेश किया गया.

खूंटीः आईएएस सैय्यद रियाज अहमद की जमानत याचिका को कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है. आईएएस अधिकारी ने जमानत के लिए खूंटी कोर्ट में दो बार जमानत याचिका दायर की थी. 6 जुलाई को सीजेएम ने खारिज कर दिया था. सोमवार यानी 11 जुलाई को भी जमानत की अर्जी एडीजे 2 सत्याकांत प्रियदर्शी की कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. कोर्ट ने सुनवाई के लिये पुलिस से केस डायरी की मांग की है और जमानत याचिका को सुरक्षित रख लिया है.

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कोर्ट ने कहा कि जमानत पर 16 जुलाई को सुनवाई होगी. यह मामला खूंटी एसडीओ आईएएस सैय्यद रियाज अहमद से जुड़ा है. एसडीओ पर एक छात्रा के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद महिला थाना में एफआईआर दर्ज कर एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया गया था. महिला थाना में दिए शिकायत में युवती ने कहा था कि आईआईटी में पढ़ाई कर रहे 8 छात्र-छात्राओं का दल डीडीसी खूंटी के निमंत्रण में समर इंटर्नशिप के लिए आमंत्रित किया गया था. 14 जून को 8 छात्र-छात्राएं आईआईटी और अन्य शिक्षण संस्थानों से खूंटी पहुंचे थे. एक जुलाई को एसडीओ रियाज अहमद की ओर से मुझे और मेरे सहपाठियों को अपने आवास पर पार्टी के लिए बुलाया गया था. इस दौरान एसडीओ ने शराब की बोतलें भी मंगाई और हम सभी को शराब पीने का दबाव दिया. इस पार्टी के अगले दिन मुझे अकेला पाकर एसडीओ रियाज अहमद ने होठ पर जबरन चुंबन किया. यह घटना हुई तो मैं अचानक घबरा गई और वहां से बाहर भाग निकली.

छात्रा ने रियाज अहमद पर सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की. इसके बाद महिला थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए (1)(2), 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर एसडीओ को गिरफ्तार किया गया. पांच जुलाई को ही पीड़ित छात्रा का 164 का बयान दर्ज करवाया गया और फिर प्राथमिकी में 354 धारा जोड़कर एसडीओ रियाज को कोर्ट में पेश किया गया.

Last Updated : Jul 11, 2022, 2:47 PM IST
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