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दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना

नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में खूंटी व्यवहार न्यायालय ने शनिवार को सजा सुनायी है. मामले में आरोपी इनोसेंट तोपनो उर्फ हगा को 366-ए के तहत दोषी मानते हुए उसे 5 साल की कारावास और 20 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.

Accused of raping minor girl sentenced to 5 years in Khunti
दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल की सजा
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Published : Feb 28, 2021, 12:52 AM IST

Updated : Feb 28, 2021, 1:36 AM IST

खूंटी: नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने शनिवार को सजा सुनायी है. दुष्कर्म मामले में आरोपी इनोसेंट तोपनो उर्फ हगा को 366-ए के तहत दोषी मानते हुए उसे 5 साल की कारावास और 20 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है, साथ ही आर्थिक दंड नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी. संबंधित मामले में और दो लोग शामिल थे, लेकिन निरुद्ध बालक होने के कारण दोनों का जुवेनाइल कोर्ट में मामला चल रहा है.

जानकारी देते लोक अभियोजक

ये भी पढ़ें-रामगढ़ में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी युवक मौके से फरार

नाबालिग छात्रा के साथ सामुहिक दुष्कर्म का मामला

21 मई 2015 को खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र से करीब रात 9 बजे दो निरुद्ध बालक समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया गया था. घटना के एक दिन पूर्व पीड़िता अपनी मौसी के घर आई थी और दूसरे दिन पड़ोस के घर में शादी में गयी थी. वहां से घर लौटने के क्रम में उसका तीन लोगों ने अपहरण किया और उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जब पीड़िता घर पहुंची तो उसने मामले की जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद मामले को लेकर परिजनों ने थाना में एफआईआर दर्ज करवाई.

ये भी पढ़ें-गढ़वाः नाबालिग दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म, हिरासत में 65 वर्षीय आरोपी

20 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा

एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए खूंटी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. उसी मामले में खूंटी व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने शनिवार को सजा सुनायी है. दुष्कर्म मामले के आरोपी इनोसेंट तोपनो उर्फ हगा को 366-ए के तहत दोषी मानते हुए उसे 5 साल की कारावास और 20 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है, साथ ही आर्थिक दंड नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी.

खूंटी: नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने शनिवार को सजा सुनायी है. दुष्कर्म मामले में आरोपी इनोसेंट तोपनो उर्फ हगा को 366-ए के तहत दोषी मानते हुए उसे 5 साल की कारावास और 20 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है, साथ ही आर्थिक दंड नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी. संबंधित मामले में और दो लोग शामिल थे, लेकिन निरुद्ध बालक होने के कारण दोनों का जुवेनाइल कोर्ट में मामला चल रहा है.

जानकारी देते लोक अभियोजक

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नाबालिग छात्रा के साथ सामुहिक दुष्कर्म का मामला

21 मई 2015 को खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र से करीब रात 9 बजे दो निरुद्ध बालक समेत तीन लोगों ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण किया गया था. घटना के एक दिन पूर्व पीड़िता अपनी मौसी के घर आई थी और दूसरे दिन पड़ोस के घर में शादी में गयी थी. वहां से घर लौटने के क्रम में उसका तीन लोगों ने अपहरण किया और उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जब पीड़िता घर पहुंची तो उसने मामले की जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद मामले को लेकर परिजनों ने थाना में एफआईआर दर्ज करवाई.

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20 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा

एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए खूंटी पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. उसी मामले में खूंटी व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने शनिवार को सजा सुनायी है. दुष्कर्म मामले के आरोपी इनोसेंट तोपनो उर्फ हगा को 366-ए के तहत दोषी मानते हुए उसे 5 साल की कारावास और 20 हजार रुपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है, साथ ही आर्थिक दंड नहीं देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी.

Last Updated : Feb 28, 2021, 1:36 AM IST
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