जामताड़ा: झारखंड सरकार कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अगले एक साल तक तंबाकू के बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था और बिक्री करने वाले पर जुर्माने का भी प्रावधान किया था लेकिन जामताड़ा में स्थिति इसक उलट है और विकेता लगातार तंबाकू की बिक्री की जा रही है और प्रशासन कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है.
इस मामले में जानकारी मिलने के बाद जिला के उपायुक्त ने एसडीओ जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश जरूर दिया है. बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
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उपायुक्त ने बताया कि सरकारी कार्यालयों में भी यदि कोई सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी तंबाकू सेवन करते पाए जाएंगे तो उसके लिए भी अर्थदंड का प्रावधान है और कोई तंबाकू का भंडारण भी करते पाया जाएगा तो उसे कठोर कार्रवाई की जाएगी.
तंबाकू विक्रेताओं को दिया 31 मई तक का समय
मामले के बारे में बातचीत के दौरान जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ और नोडल पदाधिकारी एस के मिश्रा ने बताया कि सरकार ने 1 साल के लिए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव रोकथाम को देखते हुए. सभी तरह के तंबाकू, सिगरेट के बिक्री भंडारण और निर्माण पर पूरी तरह से रोक लगा दी और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी पाबंदी है.
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जिले में सभी तंबाकू के थोक विक्रेताओं को 31 मई तक हटाने का निर्देश दिया गया है. 31 मई के बाद इसके खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी.