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कोरोना इफेक्टः जामताड़ा जेल में बंद 15 कैदी अंतरिम जमानत पर रिहा, 45 दिन के पैरोल पर छोड़ा गया

कोरोना महामारी के कारण राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भारी फेरबदल किया गया है. इसी क्रम में जामताड़ा जेल में बंद 15 बंदियों को 45 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया है.

15 कैदी अंतरिम जमानत पर रिहा
15 कैदी अंतरिम जमानत पर रिहा
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Published : Apr 17, 2020, 1:34 PM IST

Updated : Apr 17, 2020, 3:49 PM IST

जामताड़ाः कोरोना खौफ के कारण राज्य में विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. इस महामारी के चलते अदालती कार्रवाई भी प्रभावित हो रही है. अदालतों में महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं. साथ ही जेलों में बंद कैदियों को लेकर फेरबदल किया जा रहा है. इसी क्रम में मंडल कारा में बंद विचाराधीन 15 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया.

15 कैदी अंतरिम जमानत पर रिहा.

कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत मंडल कारा जामताड़ा में बंद विचाराधीन कुल 15 बंदियों को 45 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के तहत ऐसे बंदी जो 7 साल या 7 साल से कम सजा वाले हैं ऐसे विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर छोड़ने का आदेश दिया गया है. इसी के तहत जामताड़ा मंडल कारा में बंद विचाराधीन बंदियों को 45 दिन के अंतरिम जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया.

जेलर ने दी जानकारी

जामताड़ा मंडल कारा के जेलर द्वारा जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ऐसे बंदी जो 7 साल से कम सजा वाले विचाराधीन हैं, को पैरोल पर छोड़ने का आदेश दिया गया था.

इसके तहत न्यायालय में ऐसे बंदियों को पैरोल पर छोड़ने के लिए आवेदन दिया गया. तत्पश्चात न्यायालय के आदेश के बाद 15 बंदियों को जो 7 साल से कम सजा वाले विचाराधीन हैं, उन्हें 45 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया है.

यह भी पढ़ेंः धनबादः बिहार से आ रही थी प्रेस लिखी गाड़ी, पुलिस ने की चेकिंग, नहीं मिले कागजात

कोरोना वायरस को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 साल या उससे कम सजा के आरोप में मंडल कारा में जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पैरोल पर छोड़ने का निर्देश दिया गया है.

इसके तहत जामताड़ा मंडल कारा प्रशासन द्वारा 7 साल से कम सजा के आरोप में 15 बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया. पैरोल पर छोड़े गए सभी बंदियों को 45 दिन के बाद हाजिर होना पड़ेगा.

जामताड़ाः कोरोना खौफ के कारण राज्य में विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. इस महामारी के चलते अदालती कार्रवाई भी प्रभावित हो रही है. अदालतों में महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं. साथ ही जेलों में बंद कैदियों को लेकर फेरबदल किया जा रहा है. इसी क्रम में मंडल कारा में बंद विचाराधीन 15 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया.

15 कैदी अंतरिम जमानत पर रिहा.

कोरोना वायरस कोविड-19 की रोकथाम के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत मंडल कारा जामताड़ा में बंद विचाराधीन कुल 15 बंदियों को 45 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के तहत ऐसे बंदी जो 7 साल या 7 साल से कम सजा वाले हैं ऐसे विचाराधीन बंदियों को पैरोल पर छोड़ने का आदेश दिया गया है. इसी के तहत जामताड़ा मंडल कारा में बंद विचाराधीन बंदियों को 45 दिन के अंतरिम जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया.

जेलर ने दी जानकारी

जामताड़ा मंडल कारा के जेलर द्वारा जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ऐसे बंदी जो 7 साल से कम सजा वाले विचाराधीन हैं, को पैरोल पर छोड़ने का आदेश दिया गया था.

इसके तहत न्यायालय में ऐसे बंदियों को पैरोल पर छोड़ने के लिए आवेदन दिया गया. तत्पश्चात न्यायालय के आदेश के बाद 15 बंदियों को जो 7 साल से कम सजा वाले विचाराधीन हैं, उन्हें 45 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर पैरोल पर छोड़ा गया है.

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कोरोना वायरस को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 साल या उससे कम सजा के आरोप में मंडल कारा में जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पैरोल पर छोड़ने का निर्देश दिया गया है.

इसके तहत जामताड़ा मंडल कारा प्रशासन द्वारा 7 साल से कम सजा के आरोप में 15 बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया. पैरोल पर छोड़े गए सभी बंदियों को 45 दिन के बाद हाजिर होना पड़ेगा.

Last Updated : Apr 17, 2020, 3:49 PM IST
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