हजारीबाग: नगर निगम क्षेत्र में वैसे दुकान जिन्होंने ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, अब उनकी खैर नहीं है. निगम प्रशासन बिना ट्रेड लाइसेंस वाली दुकानों को सील करने जा रही है. नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के 283 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया था. जिनमें से सिर्फ 29 व्यपारियों ने ट्रेड लाइसेंस से जुड़े कागजात को जमा नहीं किया है.
29 प्रतिष्ठानों को अल्टीमेटम
हजारीबाग नगर निगम की ओर से 31 जनवरी 2020 तक ही ट्रेड लाइसेंस बनवाने का अंतिम समय दिया गया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी ट्रेड लाइसेंस लेने वालों की संख्या बेहद कम है. ऐसे में निगम की ओर से 283 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया था. जिनमें से कुछ लोगों ने तो लाइसेंस लिया, लेकिन अभी भी 29 व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है. ऐसे में जिला प्रशासन ने तय कर लिया है कि जो प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस के चल रहे हैं उसको सील किया जाएगा.
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व्यापारियों में मचा हड़कंप
इस बाबत नगर निगम की ओर से विशेष टीम बनायी गयी है. नगर प्रबंधक ने स्पष्ट कर दिया है कि हजारीबाग में कोई भी दुकान बिना ट्रेड लाइसेंस के नहीं चलाया जाएगा. अगर ट्रेड लाइसेंस नहीं लेंगे तो प्रतिष्ठान भी बंद करना होगा. निगम ने व्यवसायियों को एक सहूलियत भी दी है कि वह ऑन-द-स्पॉट भी ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं. इसके लिए जो निर्धारित शुल्क है वह देना होगा. बता दें कि नगर निगम ने जिस तरह से ट्रेड लाइसेंस को लेकर सख्ती बरती है. ऐसे में व्यवसायियों में भी हड़कंप मचा है.