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आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग सख्त, राजनीतिक पार्टियों को दिए पोस्टर-बैनर हटाने के आदेश - झारखंड न्यूज

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किये है.

आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग सख्त
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Published : Mar 11, 2019, 3:28 PM IST

हजारीबागः लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों को बैनर पोस्टर और झंडे हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं.

आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग सख्त

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं. आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग का सह अक्षर पालन किया जा रहा है. निर्वाचन आयोग ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से 72 घंटे, पब्लिक जगहों से 48 घंटे और पब्लिक प्रॉपर्टी से 24 घंटे के अंदर बैनर पोस्टर हटा लिया जाए, नहीं तो प्रशासन राजनीतिक दलों के खर्च पर बैनर, पोस्टर, झंडा हटवाएगी.

ये भी पढ़ें-देवघर में देश के 5वें सबसे बड़े प्लास्टिक पार्क का शिलान्यास, 12 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

वहीं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जानकारी लिया कि चुनाव प्रचार में कितनी गाड़ियों का उपयोग करना है. साथ ही साथ चुनाव प्रचार को लेकर प्रशासन को दिए जाने वाले आवेदन संबंधित भी जानकारी और चुनाव में एक उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है, सबकी जानकारी प्रतिनिधियों को दी गई. वही, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी से आग्रह भी किया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसका ध्यान रखें.

हजारीबागः लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आचार संहिता लागू होने के बाद जिला निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों को बैनर पोस्टर और झंडे हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं.

आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग सख्त

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं. आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग का सह अक्षर पालन किया जा रहा है. निर्वाचन आयोग ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से 72 घंटे, पब्लिक जगहों से 48 घंटे और पब्लिक प्रॉपर्टी से 24 घंटे के अंदर बैनर पोस्टर हटा लिया जाए, नहीं तो प्रशासन राजनीतिक दलों के खर्च पर बैनर, पोस्टर, झंडा हटवाएगी.

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वहीं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जानकारी लिया कि चुनाव प्रचार में कितनी गाड़ियों का उपयोग करना है. साथ ही साथ चुनाव प्रचार को लेकर प्रशासन को दिए जाने वाले आवेदन संबंधित भी जानकारी और चुनाव में एक उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है, सबकी जानकारी प्रतिनिधियों को दी गई. वही, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी से आग्रह भी किया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसका ध्यान रखें.

Intro:आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की सतर्कता तेज हो गई है हजारीबाग में जिला निर्वाचन पदाधिकारी उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने राजनीतिक दल और प्रतिनिधि के साथ-साथ प्रेस मीडिया के बैठक किया और दिशा निर्देश जारी किया है। मोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसे अक्षर सह पालन करने के उद्देश्य से यह बैठक किया गया है।


Body:निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से 72 घंटा ,पब्लिक प्लेस 48 घंटा और पब्लिक प्रॉपर्टी से 24 घंटा के अंदर बैनर पोस्टर हटा लिया जाए नहीं तो प्रशासन राजनीतिक दल के खर्च पर बैनर पोस्टर झंडा हट आएगी। वहीं उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी से राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने भी जानकारी लिया कि चुनाव प्रचार में कितनी गाड़ियों का उपयोग करना है ।साथ ही साथ चुनाव प्रचार को लेकर प्रशासन को दिए जाने वाले आवेदन संबंधित भी जानकारी इकट्ठा किया। इतना ही नहीं चुनाव में एक उम्मीदवार कितना खर्च कर सकता है इस बाबत राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने जानकारियां हासिल किया। उन्हीं जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सभी से आग्रह भी किया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इस बात का सभी लोग अपने स्तर से ध्यान रखेंगे।

byte..... रविशंकर शुक्ला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हजारीबाग।


Conclusion:प्रशासन चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर रही है वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियों को भी दिशा निर्देश जारी किया गया है ताकि आचार संहिता उल्लंघन ना हो।
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