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हजारीबाग: बिना मास्क घर से बाहर निकले तो खैर नहीं, एसडीओ ने दिए सख्त निर्देश - हजारीबाग में मास्क नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई

हजारीबाग में एसडीओ ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना मास्क घर से बाहर निकले तो खैर नहीं. उन्होंने कहा कि दोषियों पर एपीडमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

SDO gave strict instructions in Hazaribag
हजारीबाग में एसडीओ ने दिया सख्त निर्देश
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Published : Jun 9, 2020, 5:02 PM IST

हजारीबाग: जिले के बरही कोरोना से जंग के बीच संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में बरही अनुमंडल क्षेत्र कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य है.

बरही एसडीओ डॉ. कुमार ताराचंद ने कहा कि एक पीड़ित व्यक्ति के संपर्क से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति तक बहुत तीव्र गति से ये बिमारी फैलती है. इस वायरस से बचाव के लिए अभी तक किसी प्रकार का मेडिसिन या वैक्सीन तैयार नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि सावधानी, सतर्कता और जागरूकता से ही इसके फैलाव को कम किया जा सकता है. इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए झारखंड स्टेट एपीडमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 जारी कर दिया गया है. वहीं, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों में फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि सड़क और बाजार में खरीदारी करते हुए लोग बिना फेस कवर या मास्क के घूमते देखे जा रहा है, जो कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ावा देता है.

ये भी पढ़ें- बिरसा मुंडा की 120वीं पुण्यतिथि आज, झारखंड में की जाती है इनकी पूजा

एसडीओ ने कहा कि जो भी व्यक्ति बिना फेस कवर या मास्क के सड़कों और बाजारों में पाये जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि एपीडमिक एक्ट या डीएमए एक्ट और आईपीसी के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जानकारी देते हुए कहा है कि आम जनता को वाहन परिचालन के लिए राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए और गृह राज्य से अन्य राज्य जाने के लिए किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों से गृह राज्य आने के लिए ई-इंट्री पास का होना अनिवार्य है.

हजारीबाग: जिले के बरही कोरोना से जंग के बीच संक्रमण रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में बरही अनुमंडल क्षेत्र कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क या फेस कवर लगाना अनिवार्य है.

बरही एसडीओ डॉ. कुमार ताराचंद ने कहा कि एक पीड़ित व्यक्ति के संपर्क से दूसरे स्वास्थ्य व्यक्ति तक बहुत तीव्र गति से ये बिमारी फैलती है. इस वायरस से बचाव के लिए अभी तक किसी प्रकार का मेडिसिन या वैक्सीन तैयार नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि सावधानी, सतर्कता और जागरूकता से ही इसके फैलाव को कम किया जा सकता है. इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए झारखंड स्टेट एपीडमिक डिजीज रेगुलेशन 2020 जारी कर दिया गया है. वहीं, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों में फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि सड़क और बाजार में खरीदारी करते हुए लोग बिना फेस कवर या मास्क के घूमते देखे जा रहा है, जो कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ावा देता है.

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एसडीओ ने कहा कि जो भी व्यक्ति बिना फेस कवर या मास्क के सड़कों और बाजारों में पाये जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि एपीडमिक एक्ट या डीएमए एक्ट और आईपीसी के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जानकारी देते हुए कहा है कि आम जनता को वाहन परिचालन के लिए राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए और गृह राज्य से अन्य राज्य जाने के लिए किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों से गृह राज्य आने के लिए ई-इंट्री पास का होना अनिवार्य है.

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