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चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला कृषि पदाधिकारी पर FIR दर्ज करने के आदेश

गुमला में जिला कृषि पदाधिकारी पर चुनाव में अनुशासनहीनता बरतने का आरोप लगाया है. मतदान पदाधिकारीयों को भी चुनाव कार्यों में अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

कृषि पदाधिकारी पर FIR दर्ज करने के आदेश
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Published : Apr 24, 2019, 10:34 AM IST

गुमला: जिला कृषि पदाधिकारी पर चुनाव कार्य में अनुशासनहीनता बरतने का आरोप लगाया है. जिसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वरीय पदाधिकारी ईवीएम कोषांग गुमला को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही 432 पीठासीन और मतदान पदाधिकारीयों को भी चुनाव कार्यों में अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

कृषि पदाधिकारी पर FIR दर्ज करने के आदेश

गुमला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने वरीय पदाधिकारी ईवीएम कोषांग के नाम से एक पत्र जारी किया गया है. न इस पत्र के माध्यम से डॉ रमेश चंद्र सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी गुमला के द्वारा चुनाव कार्य में अनुशासनहीनता बरतने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है.

पत्र में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 में डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी गुमला की प्रतिनियुक्ति ईवीएम कोषांग में की गई है. 17 अप्रैल से कमिश्निंग एंड सीलिंग का कार्य शुरू हुआ जिसे एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है. लेकिन निरीक्षण के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी गुमला को सीलिंग स्थल पर अनुपस्थित पाया गया.
इसी तरह नामांकन के दौरान समाहरणालय के बैरियर पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था लेकिन उनके द्वारा सौंपे गए दायित्वों को पूरा नहीं किया गया.

गुमला: जिला कृषि पदाधिकारी पर चुनाव कार्य में अनुशासनहीनता बरतने का आरोप लगाया है. जिसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने वरीय पदाधिकारी ईवीएम कोषांग गुमला को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही 432 पीठासीन और मतदान पदाधिकारीयों को भी चुनाव कार्यों में अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

कृषि पदाधिकारी पर FIR दर्ज करने के आदेश

गुमला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने वरीय पदाधिकारी ईवीएम कोषांग के नाम से एक पत्र जारी किया गया है. न इस पत्र के माध्यम से डॉ रमेश चंद्र सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी गुमला के द्वारा चुनाव कार्य में अनुशासनहीनता बरतने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है.

पत्र में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव 2019 में डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी गुमला की प्रतिनियुक्ति ईवीएम कोषांग में की गई है. 17 अप्रैल से कमिश्निंग एंड सीलिंग का कार्य शुरू हुआ जिसे एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है. लेकिन निरीक्षण के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी गुमला को सीलिंग स्थल पर अनुपस्थित पाया गया.
इसी तरह नामांकन के दौरान समाहरणालय के बैरियर पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था लेकिन उनके द्वारा सौंपे गए दायित्वों को पूरा नहीं किया गया.

Intro:गुमला : जिला कृषि पदाधिकारी रमेश चंद्र सिन्हा पर चुनाव कार्य मे अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गुमला ने वरीय पदाधिकारी ईवीएम कोषांग गुमला को दिया है ।
इसके साथ ही 432 पीठासीन / मतदान पदाधिकारीयों को भी चुनाव कार्यों में अनुपस्थित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लिखा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत क्यों ना आप के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ।


Body:जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह -उपायुक्त, गुमला के कार्यालय (निर्वाचन शाखा ) से वरीय पदाधिकारी ईवीएम कोषांग गुमला के नाम से एक पत्र जारी किया गया है ।
न इस पत्र के माध्यम से डॉ रमेश चंद्र सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी गुमला के द्वारा चुनाव कार्य में अनुशासनहीनता बरतने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में आदेश निर्गत किया गया है ।
पत्र में लिखा गया है कि आसन्न लोकसभा (आम) चुनाव 2019 में डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी गुमला की प्रतिनियुक्ति ईवीएम कोषांग में की गई है। दिनांक 17/ 4/ 2019 से कमिश्निंग एंड सीलिंग का कार्य प्रारंभ हुआ है, जिसे एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया जाना है ।
19 /04/ 2019 एवं 20 /04/ 2019 को उक्त कार्य के निरीक्षण क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी गुमला को सीलिंग स्थल पर अनुपस्थित पाया गया । जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि वे उपस्थित नहीं हुए हैं ।
इसी प्रकार श्री सिन्हा को नाम नामांकन के क्रम में समाहरणालय भवन के बैरियर पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था । परंतु उनके द्वारा सौपे गए दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया गया । डॉक्टर रमेश चंद्र सिन्हा , जिला कृषि पदाधिकारी गुमला के द्वारा जानबूझकर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य की अनदेखी एवं बाधा पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है । जो उनके कार्य के प्रति लापरवाही ,उदासीनता ,उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छारिता धोतक है ।
अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि श्री सिन्हा के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए ।


Conclusion:ईवीएम कोषांग के पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने के विरुद्ध जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है । जिसमें डॉ रमेश चंद्र सिन्हा, जिला कृषि पदाधिकारी पर चुनाव कार्य में अनुशासनहीनता बरतने के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने का आदेश है । प्राप्त आदेश पर जिला कृषि पदाधिकारी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है ।

बाईट : हैदर अली ( वरीय पदाधिकारी ,ईवीएम कोषांग ,गुमला )

नोट : निर्वाचन सम्बन्धित बैठक की फाइल विसुअल भेजी गई है ।

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