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गोड्डा: DC ने पूजा पंडालों का किया निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश - गोड्डा डीसी ने पूजा पंडालों का निरिक्षण किया

गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव ने शहर के पूजा पंडालों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने लोगों से कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने की अपील की.

गोड्डा: DC भोर सिंह यादव ने पूजा पंडालों का लिया जायजा
Godda DC Bhor Singh Yadav inspected puja pandals
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Published : Oct 22, 2020, 1:04 AM IST

गोड्डा: जिले के शहरी क्षेत्र के पूजा पंडालों का उपायुक्त भोर सिंह यादव और एसडीओ ऋतुराज ने जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने की अपील की.

पंडाल निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी, साथ ही सोशल मीडिया पर खास नजर रहेगी. आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर उपायुक्त ने कड़ी करवाई करने का निर्देश दिया. इसके अलावा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब माफिया से भी सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है.

ये भी पढ़ें-झारखंड के सभी जेलों में छापेमारी, कैदियों के पास से कैश और कई आपत्तिजनक सामान बरामद

बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव की नए गाइड लाइन के तहत अब पूजा पंडालों में मामूली परिवर्तन किया गया है. अब पूजा पंडालों में सात के बजाय 15 लोग इकट्ठा हो सकेंगे. यही नहीं मंत्रोच्चार, पाठ और आरती के दौरान साउंड सिस्टम/लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा. जिसकी अधिकतम लिमिट 55 डेसीबल होगी. यह व्यवस्था सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी. हालांकि स्पष्ट हिदायत दी गई है कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच किसी भी तरह का रिकॉर्डेड ऑडियो नहीं बजाया जा सकेगा.

गोड्डा: जिले के शहरी क्षेत्र के पूजा पंडालों का उपायुक्त भोर सिंह यादव और एसडीओ ऋतुराज ने जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा मनाने की अपील की.

पंडाल निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी, साथ ही सोशल मीडिया पर खास नजर रहेगी. आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर उपायुक्त ने कड़ी करवाई करने का निर्देश दिया. इसके अलावा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब माफिया से भी सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है.

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बता दें कि राज्य के मुख्य सचिव की नए गाइड लाइन के तहत अब पूजा पंडालों में मामूली परिवर्तन किया गया है. अब पूजा पंडालों में सात के बजाय 15 लोग इकट्ठा हो सकेंगे. यही नहीं मंत्रोच्चार, पाठ और आरती के दौरान साउंड सिस्टम/लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा. जिसकी अधिकतम लिमिट 55 डेसीबल होगी. यह व्यवस्था सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी. हालांकि स्पष्ट हिदायत दी गई है कि सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच किसी भी तरह का रिकॉर्डेड ऑडियो नहीं बजाया जा सकेगा.

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