गिरिडीहः उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बिहार के जमुई जिले के निवासी राजू यादव नक्सली के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी है. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने चार लोगों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. डीसी ने पीरटांड़ थाना क्षेत्र के बोनासिंघा के बदरूद्दीन अंसारी और मनीरूद्दीन अंसारी, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के नावाडीह के अजय महतो उर्फ अंजन दा उर्फ टाइगर और धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुडीह गांव के अहमद अंसारी के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई है.
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विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा
पीरटांड़ थाना में इन नक्सलियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा. बदरूद्दीन, मनीरूद्दीन और अजय इस कांड के नामजद, जबकि अहमद अप्राथमिकी अभियुक्त हैं. यह मामला मनीरूद्दीन और बदरूद्दीन के रंगे हाथ सामानों के साथ गिरफ्तार करने, विस्फोटक सामग्री, नक्सली साहित्य और अन्य कागजातों को बरामद किए जाने के आरोप में दर्ज किया गया है.
यूएपी एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने 13 नक्सलियों के खिलाफ 13 यूएपी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने के लिए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है. डीसी ने सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड को यह प्रस्ताव भेजा है. मधुबन थाना क्षेत्र के जोभीटोला के प्रशांत मांझी, खुखरा थाना क्षेत्र के बैजुन किस्कु, पीरटांड़ थाना क्षेत्र के अजय महतो, दिवानडीह के पति राम मांझी, मंडलडीह (लेढ़वा) के कृष्णा हांसदा, वेकटपुर के कट्टी मरांडी और करंदो के साहेबराम मांझी, मधुबन थाना क्षेत्र के राम दायल महतो, खुखरा थाना क्षेत्र के नुनूचंद महतो, गंहरा के संतोष महतो और चतरो के पवन मांझी के खिलाफ धारा 13 यूएपी एक्ट के तहत अभियोजन चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है.
फरार चल रहे छोटू चलेगा शस्त्र अधिनियम का मुकदमा
वहीं डीसी ने बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा के जनार्दन राय और छोटू राय के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की स्वीकृति दे दी है. शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति बेंगाबाद थाना में दी गई है. फिलवक्त जर्नादन राय बेंगाबाद थाना में गिरिडीह केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में है, जबकि छोटू राय इस कांड में फरार चल रहा है.