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पूर्व नक्सली ने CM से लगाई न्याय की गुहार, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज न करने की अपील - गिरिडीह में पूर्व नक्सली ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई

गिरिडीह में पूर्व नक्सली ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है. इसे लेकर एक आवेदन भी दिया है. जिसमें कहा है कि पीरटांड मामले में अदालत ने उसे दोषमुक्त कर दिया था. इसके बाद भी उसके खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई है. ऐसा न किया जाए.

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पूर्व नक्सली हेमलाल महतो
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Published : Mar 20, 2021, 8:36 AM IST

गिरिडीहः जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के मंगर तिलैया निवासी हेमलाल महतो उर्फ गुरुजी ने अपने खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज न करने की गुजारिश मुख्यमंत्री से की है. इसके लिए उसने मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र लिखा है.

पूर्व नक्सली हेमलाल महतो

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उसने आवेदन में कहा है कि पीरटांड थाना कांड संख्या 46/2012 में उसे अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान एडिशनल सेशन जज की अदालत ने उसे दोषमुक्त करार दिया था, लेकिन समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली कि राज्य सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 33 नक्सलियों के विरुद्ध यूपीए एक्ट 1976 की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. जिसके आलोक में हेमलाल महतो पर 13 यूपीए एक्ट के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. जबकि इसी मामले में न्यायालय की प्रक्रिया और गवाह व सबूत के आधार पर उसे दोषमुक्त करार दिया गया है. इसलिए उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए.

गिरिडीहः जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के मंगर तिलैया निवासी हेमलाल महतो उर्फ गुरुजी ने अपने खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज न करने की गुजारिश मुख्यमंत्री से की है. इसके लिए उसने मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र लिखा है.

पूर्व नक्सली हेमलाल महतो

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उसने आवेदन में कहा है कि पीरटांड थाना कांड संख्या 46/2012 में उसे अभियुक्त बनाया गया था. इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान एडिशनल सेशन जज की अदालत ने उसे दोषमुक्त करार दिया था, लेकिन समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली कि राज्य सरकार के गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 33 नक्सलियों के विरुद्ध यूपीए एक्ट 1976 की धारा 13 के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी है. जिसके आलोक में हेमलाल महतो पर 13 यूपीए एक्ट के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. जबकि इसी मामले में न्यायालय की प्रक्रिया और गवाह व सबूत के आधार पर उसे दोषमुक्त करार दिया गया है. इसलिए उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए.

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