रांची: गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान को पद से हटाने को लेकर निर्वाचन आयोग में दिए गए आवेदन पर निर्वाचन आयोग ने फैसला लेते हुए राज्य सरकार को उचित निर्णय लेने की अनुशंसा की है.
जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरिडीह के मेयर सुनील कुमार पासवान 2018 के चुनाव में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था. उसके बाद जेएमएम की ओर से कास्ट स्कूटनी कमेटी को इनके प्रमाण पत्र की जांच करने के लिए आवेदन दिया गया था.
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कास्ट स्कूटनी कमेटी ने सुनील कुमार पासवान की जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था. कास्ट स्कूटनी कमेटी ने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने के आदेश को लेकर जेएमएम ने निर्वाचन आयोग में मेयर को उनके पद से हटाने को लेकर आवेदन दिया था. निर्वाचन आयोग में उन आवेदन पर सुनवाई के उपरांत आयोग ने राज्य सरकार को उस पर उचित निर्णय लेने की अनुशंसा कर दी है.