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गिरिडीहः DC ने की राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा बैठक, दिए जरूरी निर्देश - meeting regarding state food security plan in giridih

गिरिडीह डीसी ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लागू करने को लेकर चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि 17 से 30 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लाभुक राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं.

state food security plan in giridih
डीसी ने बैठक की
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Published : Sep 20, 2020, 12:27 PM IST

गिरिडीहः जिले के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में डीसी ने बताया कि खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले में विभाग 15 नवंबर से राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कर रहा है. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दे दी है.


अनाच्छादित लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड देने का निर्णय
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिले के अनाच्छादित लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड देने का निर्णय लिया गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के 86.48 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 69 प्रतिशत शहरी आबादी को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है. इसके अंतर्गत लाभुकों का गुलाबी कार्ड या पीला राशन कार्ड बनाया जाता था. अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभुकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से वितरित किया जाता है. साथ ही गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है.

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर
उपायुक्त ने राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रिक्ति उपलब्ध कराई गई है. जिसके विरुद्ध नए राशन कार्ड के लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरिडीह जिले के अनाच्छादित सुपात्र 1,11,198 लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है. इस योजना के तहत सभी सुपात्र लाभुकों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं.

इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के आधार पर आवेदन
उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक लाभुकों को इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के आधार पर आवेदन देना है. एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में वैसे सभी व्यक्ति जो किसी सरकारी सेवा के अंतर्गत कार्य करते हैं, या फिर जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, जिनके पास दो पहिया वाहन है, पक्का मकान है आदि मापदंड के तहत लाभार्थी शामिल हैं. इनके चयन हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं, जो विभागीय अनुसार समावेशन और अपवर्जन मानकों पर आधारित है. वहीं, जो लोग इसमें नहीं है, खास तौर पर बीमारी से ग्रस्त है, भिखारी, विधवा वैसे लोगों को उक्त मानकों के आलोक में किसी भी प्रखंड कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, पंचायत स्तरीय कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. सुविधा और त्रुटि रहित आवेदन हेतु प्रयास करें कि ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें. लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे. इसके अलावा संबंधित योजना अंतर्गत ऑनलाइन मोड के तहत विभागीय पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- मरीज की मौत के बाद हंगामा, रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने परिजनों के साथ की मारपीट

योग्यता के आधार पर छंटनी
उपायुक्त ने कहा कि प्रखंड कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय और पंचायत स्तरीय कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदनों को योग्यता के आधार पर छटनी की जाएगी. जितने भी योग्य आवेदन प्राप्त होते हैं उन सभी आवेदनों को पंचायत समिति के द्वारा प्राथमिकता सूची में वर्णित मानकों के आधार पर क्रमवार तैयार किया जाएगा. इसके तहत सबसे पहले आदिम जनजाति परिवार, विधवा, ट्रांसजेंडर, 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, कैंसर, एड्स और अन्य असाध्य रोग से ग्रसित, अकेले रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति, एकल परिवार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी. इसके पश्चात रिक्ति से डबल की संख्या में लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा और आपत्तियां मंगाई जाएगी. पुन: पंचायत स्तर पर मुखिया या वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर आपत्तियों पर विचार की जाएगी और किसी नए नाम को जोड़ना या हटाने पर निर्णय लिया जाएगा.

बिंदुओं का प्रचार प्रसार
साथ ही उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त बिंदुओं का प्रचार प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें. साथ ही संबंधित प्रखंडों के पंचायत सेवक जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिव और जनसेवक की अध्यक्षता में एक जांच टीम का गठन कर 5 शिक्षक और पांच आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों का स्क्रुटनाइजेशन करें और सुनियोजित तरीके से पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार करें. 15 नवंबर 2020 से सफलतापूर्वक झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया जाएगा. इसमें प्रत्येक लाभुक की मुखिया को महिला होना है, अगर किसी परिवार में कोई महिला नहीं है तभी वहां पुरुष मुखिया हो सकता हैं. इस कार्य हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए गए है. सभी आवेदक निर्धारित स्थलों पर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं. निर्धारित समय अनुसार सभी जांच कमेटी उक्त कार्य का ससमय निष्पादन करेंगे, ताकि झारखंड राज्य खाद्य योजना को 15 नवंबर 2020 से सफलतापूर्वक लागू किया जा सके.

वन नेशन वन राशन कार्ड से प्रवासी श्रमिक होंगे लाभांवित
उपायुक्त ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' स्कीम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' पहल के तहत पात्र लाभार्थी एक राज्य से अन्य राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने पात्र अनाज का लाभ उठा सकते हैं. वन नेशन एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है कि राज्य में फर्जी राशन कार्ड को रोकने में मदद मिलेगी. इस योजना के लागू होने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी. इस योजना से प्रवासी मजदूर ज्यादा संख्या में लाभांवित होंगे.

गरीब कल्याण रोजगार अभियान
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और अन्य विभागीय योजनाओं में जिले के प्रवासी श्रमिकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध करा कर उन्हें लाभांवित करना सुनिश्चित करें. साथ ही जिले में चल रहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीब किसान कल्याण रोजगार योजना का साप्ताहिक समीक्षा कर पोर्टल पर सभी योजनाओं के कार्यों का अद्यतन एमआईएस एंट्री और फोटो अपलोड करते हुए लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण
इसके अलावा उपायुक्त ने 15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत प्रखंड और पंचायत स्तर पर सभी सरकारी भवनों और आंगनबाड़ी केंद्र आदि में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया. वहीं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत संचालित अन्य विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया. इसके अलावा उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राथमिक या उत्क्रमित और उच्च विद्यालयों में विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन के लिए राशन को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. मध्याह्न भोजन के लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयों तक राशन ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ उपायुक्त द्वारा ई-पॉस मशीन के संबंध में चर्चा करते हुए जानकारी दी गई कि कुल 2006 में से 49 ईपॉस ऑफलाइन है. इस संबंध में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि शेष ई-पॉस मशीन को जल्द से जल्द ऑनलाइन करते हुए लाभुकों को इसके तहत लाभांवित करना सुनिश्चित करें.

गिरिडीहः जिले के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में डीसी ने बताया कि खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले में विभाग 15 नवंबर से राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत कर रहा है. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दे दी है.


अनाच्छादित लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड देने का निर्णय
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिले के अनाच्छादित लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड देने का निर्णय लिया गया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के 86.48 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 69 प्रतिशत शहरी आबादी को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है. इसके अंतर्गत लाभुकों का गुलाबी कार्ड या पीला राशन कार्ड बनाया जाता था. अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभुकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रतिमाह की दर से वितरित किया जाता है. साथ ही गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है.

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर
उपायुक्त ने राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रिक्ति उपलब्ध कराई गई है. जिसके विरुद्ध नए राशन कार्ड के लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरिडीह जिले के अनाच्छादित सुपात्र 1,11,198 लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है. इस योजना के तहत सभी सुपात्र लाभुकों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के माध्यम से किए जा सकते हैं.

इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के आधार पर आवेदन
उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक लाभुकों को इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के आधार पर आवेदन देना है. एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में वैसे सभी व्यक्ति जो किसी सरकारी सेवा के अंतर्गत कार्य करते हैं, या फिर जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, जिनके पास दो पहिया वाहन है, पक्का मकान है आदि मापदंड के तहत लाभार्थी शामिल हैं. इनके चयन हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं, जो विभागीय अनुसार समावेशन और अपवर्जन मानकों पर आधारित है. वहीं, जो लोग इसमें नहीं है, खास तौर पर बीमारी से ग्रस्त है, भिखारी, विधवा वैसे लोगों को उक्त मानकों के आलोक में किसी भी प्रखंड कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय, पंचायत स्तरीय कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं. सुविधा और त्रुटि रहित आवेदन हेतु प्रयास करें कि ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें. लाभार्थियों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे. इसके अलावा संबंधित योजना अंतर्गत ऑनलाइन मोड के तहत विभागीय पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- मरीज की मौत के बाद हंगामा, रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने परिजनों के साथ की मारपीट

योग्यता के आधार पर छंटनी
उपायुक्त ने कहा कि प्रखंड कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय और पंचायत स्तरीय कार्यालय में प्राप्त सभी आवेदनों को योग्यता के आधार पर छटनी की जाएगी. जितने भी योग्य आवेदन प्राप्त होते हैं उन सभी आवेदनों को पंचायत समिति के द्वारा प्राथमिकता सूची में वर्णित मानकों के आधार पर क्रमवार तैयार किया जाएगा. इसके तहत सबसे पहले आदिम जनजाति परिवार, विधवा, ट्रांसजेंडर, 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, कैंसर, एड्स और अन्य असाध्य रोग से ग्रसित, अकेले रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति, एकल परिवार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी. इसके पश्चात रिक्ति से डबल की संख्या में लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा और आपत्तियां मंगाई जाएगी. पुन: पंचायत स्तर पर मुखिया या वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर आपत्तियों पर विचार की जाएगी और किसी नए नाम को जोड़ना या हटाने पर निर्णय लिया जाएगा.

बिंदुओं का प्रचार प्रसार
साथ ही उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त बिंदुओं का प्रचार प्रसार अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें. साथ ही संबंधित प्रखंडों के पंचायत सेवक जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिव और जनसेवक की अध्यक्षता में एक जांच टीम का गठन कर 5 शिक्षक और पांच आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों का स्क्रुटनाइजेशन करें और सुनियोजित तरीके से पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार करें. 15 नवंबर 2020 से सफलतापूर्वक झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया जाएगा. इसमें प्रत्येक लाभुक की मुखिया को महिला होना है, अगर किसी परिवार में कोई महिला नहीं है तभी वहां पुरुष मुखिया हो सकता हैं. इस कार्य हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को आवश्यक और उचित दिशा निर्देश दिए गए है. सभी आवेदक निर्धारित स्थलों पर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं. निर्धारित समय अनुसार सभी जांच कमेटी उक्त कार्य का ससमय निष्पादन करेंगे, ताकि झारखंड राज्य खाद्य योजना को 15 नवंबर 2020 से सफलतापूर्वक लागू किया जा सके.

वन नेशन वन राशन कार्ड से प्रवासी श्रमिक होंगे लाभांवित
उपायुक्त ने 'वन नेशन वन राशन कार्ड' स्कीम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' पहल के तहत पात्र लाभार्थी एक राज्य से अन्य राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपने पात्र अनाज का लाभ उठा सकते हैं. वन नेशन एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य है कि राज्य में फर्जी राशन कार्ड को रोकने में मदद मिलेगी. इस योजना के लागू होने के पश्चात किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी. इस योजना से प्रवासी मजदूर ज्यादा संख्या में लाभांवित होंगे.

गरीब कल्याण रोजगार अभियान
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और अन्य विभागीय योजनाओं में जिले के प्रवासी श्रमिकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध करा कर उन्हें लाभांवित करना सुनिश्चित करें. साथ ही जिले में चल रहे केंद्र सरकार द्वारा संचालित गरीब किसान कल्याण रोजगार योजना का साप्ताहिक समीक्षा कर पोर्टल पर सभी योजनाओं के कार्यों का अद्यतन एमआईएस एंट्री और फोटो अपलोड करते हुए लक्ष्य अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया.

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण
इसके अलावा उपायुक्त ने 15वें वित्त आयोग योजना के अंतर्गत प्रखंड और पंचायत स्तर पर सभी सरकारी भवनों और आंगनबाड़ी केंद्र आदि में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया. वहीं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत संचालित अन्य विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया. इसके अलावा उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राथमिक या उत्क्रमित और उच्च विद्यालयों में विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन के लिए राशन को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. मध्याह्न भोजन के लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयों तक राशन ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके साथ उपायुक्त द्वारा ई-पॉस मशीन के संबंध में चर्चा करते हुए जानकारी दी गई कि कुल 2006 में से 49 ईपॉस ऑफलाइन है. इस संबंध में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि शेष ई-पॉस मशीन को जल्द से जल्द ऑनलाइन करते हुए लाभुकों को इसके तहत लाभांवित करना सुनिश्चित करें.

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