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ग्राफिक्स डिजाइनर हत्याकांड का मुख्य आरोपी रिहा, पर्याप्त साक्ष्य नहीं दे सका अभियोजन पक्ष

गिरिडीह के चर्चित रंजीत साव हत्याकांड के मुख्य आरोपी को अदालत ने रिहा कर दिया है. साक्ष्य के अभाव में मुख्य आरोपी जावेद को अदालत ने रिहा किया.

Graphics designer Ranjit Sao murder case
Graphics designer Ranjit Sao murder case
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Published : Jul 17, 2023, 7:16 PM IST

गिरिडीह: ग्राफिक्स डिजाइनर रंजीत साव हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला आया है. इस कांड के मुख्य आरोपी को रिहा कर दिया गया है. पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोमनाथ सिकदर की अदालत ने कांड के मुख्य आरोपी जावेद को इस मुकदमे से रिहा कर दिया. अदालत के सामने अभियोजन पक्ष कांड के मुख्य आरोपी पचम्बा थाना इलाके के धोबीडीह निवासी जावेद के खिलाफ हत्या करने के आरोप को साबित करने असफल रहा. अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इसके बाद अदालत ने आरोपी जावेद को रिहा कर दिया.

ये भी पढ़ें- ग्राफिक्स डिजाइनर हत्याकांड का एक आरोपी रिहा, गिरिडीह कोर्ट ने सुनाया फैसला

क्या है मामला: यहां बता दें कि मुफ्फसिल थाना इलाके के महेशलुंडी निवासी रंजीत साव ग्राफिक्स डिजाइनर था. 17 दिसंबर 2020 को वह लापता हो गया. 18 दिसंबर को रंजीत का शव मुफ्फसिल थाना इलाके के गुजियाडीह हवेली से बरामद किया गया था. इस मामले को लेकर मृतक के पिता ने मुफ्फसिल थाना प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. पिता के आवेदन पर मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 322/20 दर्ज किया गया था. दूसरी तरफ लाश मिलने के बाद जावेद की तलाश शुरू हुई वह फरार हो गया. इस बीच मोकीम अंसारी नामक एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा. घटना के दो वर्ष के बाद जावेद को गिरफ्तार किया गया. इस कांड में इससे पहले मोकीम को अदालत ने रिहा किया था. जबकि बुधवार को जावेद की रिहाई हुई.

ऊपरी अदालत जायेंगे रंजीत के पिता: फैसला आने के बाद मृतक रंजीत के पिता मुफ्फसिल थाना इलाके के महेशलुंडी निवासी उत्तीम साव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. इनका कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जायेंगे.

गिरिडीह: ग्राफिक्स डिजाइनर रंजीत साव हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला आया है. इस कांड के मुख्य आरोपी को रिहा कर दिया गया है. पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोमनाथ सिकदर की अदालत ने कांड के मुख्य आरोपी जावेद को इस मुकदमे से रिहा कर दिया. अदालत के सामने अभियोजन पक्ष कांड के मुख्य आरोपी पचम्बा थाना इलाके के धोबीडीह निवासी जावेद के खिलाफ हत्या करने के आरोप को साबित करने असफल रहा. अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इसके बाद अदालत ने आरोपी जावेद को रिहा कर दिया.

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क्या है मामला: यहां बता दें कि मुफ्फसिल थाना इलाके के महेशलुंडी निवासी रंजीत साव ग्राफिक्स डिजाइनर था. 17 दिसंबर 2020 को वह लापता हो गया. 18 दिसंबर को रंजीत का शव मुफ्फसिल थाना इलाके के गुजियाडीह हवेली से बरामद किया गया था. इस मामले को लेकर मृतक के पिता ने मुफ्फसिल थाना प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. पिता के आवेदन पर मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 322/20 दर्ज किया गया था. दूसरी तरफ लाश मिलने के बाद जावेद की तलाश शुरू हुई वह फरार हो गया. इस बीच मोकीम अंसारी नामक एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा. घटना के दो वर्ष के बाद जावेद को गिरफ्तार किया गया. इस कांड में इससे पहले मोकीम को अदालत ने रिहा किया था. जबकि बुधवार को जावेद की रिहाई हुई.

ऊपरी अदालत जायेंगे रंजीत के पिता: फैसला आने के बाद मृतक रंजीत के पिता मुफ्फसिल थाना इलाके के महेशलुंडी निवासी उत्तीम साव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. इनका कहना है कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जायेंगे.

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