गिरिडीह: सरिया प्रखंड में आवास आवंटन में हुई धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में बीपीओ, मुखिया और उपमुखिया समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सोमवार को इस मामले में अभियोजन की स्वीकृति दे दी है.
सरिया की पूर्व बीपीओ समेत पांच कर्मियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सरिया थाना कांड संख्या 13/2018 दिनांक 08 फरवरी 2018 में सहायक लोक अभियोजक गिरिडीह के अनुशंसा एवं मंतव्य पर विचार करने के बाद अभियोजन चलाने का आदेश जारी किया गया है.
अभियोजन स्वीकृति आदेश में डीसी ने कहा है कि कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त पूर्व कार्यक्रम पदाधिकारी, जलसहिया रेणु देवी, परसिया पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव बाबूजान अंसारी, तत्कालीन पंचायत सचिव मोहम्मद मोबिन और तत्कालीन रोजगार सेवक मोहम्मद नूर हुसैन को धारा 406/420/34/467/470/471/120बी/409 भादवि के तहत दंडनीय अपराध किया है. चूंकि कोई भी न्यायालय किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में तब तक संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक कि उसके नियोक्ता पदाधिकारी की ओर से इस हेतु पुर्वानमुति ना दी जाए. इसी के मद्देनजर डीसी ने पांचों अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की है.
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परसिया के मुखिया और उप मुखिया पर चलेगा अभियोजन
इसी तरह सरिया प्रखंड के ग्राम पंचायत परसिया के मुखिया गीता देवी और उप मुखिया कामेश्वर सिंह पर अभियोजन चलेगा. डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने प्रभारी लोक अभियोजन गिरिडीह के मंतव्य के बाद मुखिया और उप मुखिया के विरूद्ध अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के प्रधान सचिव से अनुशंसा कर दिया है.
बता दें कि मुखिया गीता देवी और उप मुखिया कामेश्वर सिंह के विरूद्ध कांड संख्या 13/18 दर्ज है. डीसी ने प्रधान सचिव से किए गए अनुशंसा में कहा है कि पुलिस अधीक्षक और प्रभारी लोक अभिायेजन गिरिडीह से प्राप्त प्रस्ताव और संलग्न कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है.
उल्लेखनीय रहे कि सरिया के बीडीओ शशि भूषण वर्मा की ओर से सरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. यह प्राथमिकी अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर-सरिया के जांच प्रतिवेदन पर उप विकास आयुक्त गिरिडीह के की ओर से परसिया पंचायत में विभिन्न योजनाओं में पाई गई अनियमितता को गंभीर आरोप मानते हुए सरकारी राशि का दुरुपयोग के मामले में आरोपी मानते हुए मुखिया गीता देवी, तत्कालीन पंचायत सचिव बाबूजान अंसारी, बिचौलिया अशोक तुरी और जलसिया रेणु देवी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के दिए गए आदेश के आलोक में दर्ज किया गया था.