गिरिडीह: नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म मामले में पोक्सो की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सह जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता ने बुधवार को बिरनी थाना क्षेत्र के विकास माली को दोषी ठहराया है. अदालत इस मामले में 6 मार्च को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करेगी.
दो महीने बाद हुआ था मामला दर्ज
अदालत ने भादवि की धारा 366(ए)/376 और 4 पोक्सो एक्ट में विकास को दोषी पाया है. यह मामला बिरनी थाना कांड संख्या 135/18 से संबंधित है. इस मामले की प्राथमिकी पीड़िता के भाई के लिखित शिकायत पर बिरनी थाना में घटना के लगभग 2 महीने बाद दर्ज किया गया था.
ये भी पढ़ें-जमीन विवाद में हुई थी बुद्धेश्वर कुंभकार की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार
शौच के लिए गई थी पीड़िता
दर्ज कराए गए प्राथमिकी में पीड़िता के भाई ने कहा था कि 2 जुलाई 2018 की शाम लगभग 5 बजे उसकी 15 वर्षीय बहन मां के साथ खेत में शौच के लिए गयी थी. शौच से लौटने के दौरान टांड़ के पास विकास माली और अन्य चार व्यक्तियों ने उसकी बहन को जबरन एक गाड़ी में बैठाकर कहीं ले गया था.
बहन से फोन पर एक बार हुई थी बात
बदनामी के कारण उसकी माता-पिता ने इस बात का खुलासा किसी के सामने नहीं किया और खोजबीन में लग गए. पीड़िता का भाई 4 सितंबर 2018 को दिल्ली से घर पहुंचा तो मालूम हुआ कि उसकी बहन को अपहरण कर कहीं ले गए हैं. प्राथमिकी में कहा गया था कि बहन से फोन पर एक बार उसकी बात हुई थी, जिसमें वह काफी डरी हुई थी.