ETV Bharat / state

ट्रैफिक नियम को लेकर परिवहन विभाग सख्त, 6 महीने में 80 लोगों का लाइसेंस हुआ रद्द

कोविड-19 के सक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से किए गए लाॅकडाउन में जिला परिवहन विभाग ने सड़क पर नियम तोड़ कर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहा. इस दौरान विभाग ने नियम तोड़ने वाले को परिवहन एक्ट के तहत कार्रवाई करते कई लोगों का लाइसेंस तक रद्द किया. जबकि कई लोगो से जुर्माना भी वसूला.

transport department is alert to traffic rules in jamshedpur
ट्रैफिक नियम को लेकर परिवहन विभाग सख्त
author img

By

Published : Oct 17, 2020, 6:02 AM IST

जमशेदपुरः कोविड-19 के सक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से किए गए लाॅकडाउन में जिला परिवहन विभाग ने सड़क पर नियम तोड़ कर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहा. इस दौरान विभाग ने नियम तोड़ने वाले को परिवहन एक्ट के तहत कार्रवाई करते कई लोगों का लाइसेंस तक रद्द किया. जबकि कई लोगो से जुर्माना भी वसूला.

देखें पूरी खबर


क्या कहते हैं आंकड़े

आकड़ों के अनुसार 23 मार्च से लाॅक डाउन लगने के बाद सड़कों पर लोगों का निकलना बंद हो गया. वहीं वाहनों भी सड़कों से नदारद हो गए. अप्रैल माह में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ दो लोगों लाइसेंस रद्द किया गया. जबकि बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों 983 लोगों का चालान काटा गया और बिना सीट बेल्ट के चलने वाले 327 वाहन चालकों का चालान काटा गया. वहीं मई माह में 13 लोगों का लाइसेंस रद्द किया गया. जबकि बिना हेलमेट के 2043 और बिना सीट बेल्ट के 1025 वाहन चालकों का चालान काटा गया. हालांकि लाॅकडाउन के पहले फरवरी माह मे सबसे ज्यादा लोगो का लाइसेंस रद्द किया गया. जबकि 1978 लोगों बिना हेलमेट पहने लोगों से जुर्माना वसूला गया. वहीं सीसीआर डीएस पी अरविंद कुमार ने बताया कि सरकार के नियम के अनुसार चेकिंग अभियान चलाया जाता है और आगे भी चलाया जाता रहेगा. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के अलावा थानावार भी इस प्रकार का अभियान चलाया जाता है.

transport department is alert to traffic rules in jamshedpur
6 महीने के आंकड़े

इसे भी पढ़ें- लौहनगरी में साइबर सुरक्षा बेहाल, तकनीक और एक्सपर्ट्स की कमी


एक्ट के तहत हो रही कार्रवाई

वहीं इस सबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि परिवहन विभाग काम हो परिवहन एक्ट के तहत कार्रवाई करता है. अब वाहन चलाने वालों का लाइसेंस को भी कैंसिल किया जाता है और उसके तहत कार्रवाई भी की जा रही है. यह लाइसेंस तीन माह के लिए रद्द किया जाता है और उसके बाद भी नियम तोड़ने है तो परिवहन एक्ट के तहत हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर सड़कों पर गांड़ी लेकर चलते है तो नियम के तहत ही अपना वाहन चलाए.

transport department is alert to traffic rules in jamshedpur
क्यों होता है लाइसेंस रद्द?

जमशेदपुरः कोविड-19 के सक्रमण को रोकने के लिए सरकार की ओर से किए गए लाॅकडाउन में जिला परिवहन विभाग ने सड़क पर नियम तोड़ कर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहा. इस दौरान विभाग ने नियम तोड़ने वाले को परिवहन एक्ट के तहत कार्रवाई करते कई लोगों का लाइसेंस तक रद्द किया. जबकि कई लोगो से जुर्माना भी वसूला.

देखें पूरी खबर


क्या कहते हैं आंकड़े

आकड़ों के अनुसार 23 मार्च से लाॅक डाउन लगने के बाद सड़कों पर लोगों का निकलना बंद हो गया. वहीं वाहनों भी सड़कों से नदारद हो गए. अप्रैल माह में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ दो लोगों लाइसेंस रद्द किया गया. जबकि बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों 983 लोगों का चालान काटा गया और बिना सीट बेल्ट के चलने वाले 327 वाहन चालकों का चालान काटा गया. वहीं मई माह में 13 लोगों का लाइसेंस रद्द किया गया. जबकि बिना हेलमेट के 2043 और बिना सीट बेल्ट के 1025 वाहन चालकों का चालान काटा गया. हालांकि लाॅकडाउन के पहले फरवरी माह मे सबसे ज्यादा लोगो का लाइसेंस रद्द किया गया. जबकि 1978 लोगों बिना हेलमेट पहने लोगों से जुर्माना वसूला गया. वहीं सीसीआर डीएस पी अरविंद कुमार ने बताया कि सरकार के नियम के अनुसार चेकिंग अभियान चलाया जाता है और आगे भी चलाया जाता रहेगा. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस के अलावा थानावार भी इस प्रकार का अभियान चलाया जाता है.

transport department is alert to traffic rules in jamshedpur
6 महीने के आंकड़े

इसे भी पढ़ें- लौहनगरी में साइबर सुरक्षा बेहाल, तकनीक और एक्सपर्ट्स की कमी


एक्ट के तहत हो रही कार्रवाई

वहीं इस सबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन ने बताया कि परिवहन विभाग काम हो परिवहन एक्ट के तहत कार्रवाई करता है. अब वाहन चलाने वालों का लाइसेंस को भी कैंसिल किया जाता है और उसके तहत कार्रवाई भी की जा रही है. यह लाइसेंस तीन माह के लिए रद्द किया जाता है और उसके बाद भी नियम तोड़ने है तो परिवहन एक्ट के तहत हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर सड़कों पर गांड़ी लेकर चलते है तो नियम के तहत ही अपना वाहन चलाए.

transport department is alert to traffic rules in jamshedpur
क्यों होता है लाइसेंस रद्द?
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.