जमशेदपुर: झंडे से छेड़छाड़ के बाद कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर में तनाव फैल गया था. जिसके बाद वहां की स्थिति देखते हुए ना सिर्फ भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई थी, बल्कि वहां धारा 144 भी लगा दी गई थी. अब इस इलाके से धारा 144 हटा ली गई है. हालांकि वहां कि स्थिति को देखते हुए अभी भी सुरक्षाबलों की तैनाती जारी रहेगी.
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कदमा थाना अन्तर्गत शास्त्री नगर में दो पक्षो के बीच हुए हिसंक झड़प के बाद धारा 144 लगा दी गई थी. जिसे अब जिला प्रशासन ने हटा लिया है. इसे लेकर धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिंन्हा के हस्ताक्षर युक्त आदेश पत्र को जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है. हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां पुलिस जवानों की तैनाती अभी भी जारी रहेगी. इसके अलावा दंडाधिकारी भी तैनात रहेंगे.
जमानत याचिका खारिज: शास्त्री नगर में हुए हिसंक झड़प मामले में घाघीडीह जेल में बंद नौ लोगों ने जमानत के लिए कोर्ट मे याचिका दायर की थी. इन सबों की जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त कर दी है. जमानत के लिए सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, रंजीत पंडित, संदीप पांडेय, गोपी प्रमाणिक, आनंद कुमार साह, मो ओएल नइम, वितेश कुमार सहित एक अन्य ने जमशेदपुर न्यायालय मे याचिका दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है.
9 अप्रैल को हुई थी दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प: कदमा थानान्तर्गत शास्त्री नगर में बीते 9 अप्रैल को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. इस झड़प में आम लोगों के अलावा कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. उसके बाद दस अप्रैल को जिला पुलिस ने करीब 120 नामजद और एक हजार से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की थी. उसी के तहत इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी.