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कदमा गणेश पूजा मैदान में धारा 144 जारी, दिवंगत सांसद की मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद - दिवंगत सांसद सुनील महतो का स्मारक निर्माण

जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान में 24 दिसंबर से अगले आदेश तक धारा 144 जारी रखने का आदेश दिया है. एसडीओ नीतीश कुमार सिंह के आदेशानुसार कदमा गणेश पूजा मैदान में दिवंगत सांसद सुनील महतो के स्मारक निर्माण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होते रही है, जिसके कारण धारा 144 लागू की गई है.

Section 144 continue at Kadama Ganesh Puja ground in jamshedpur
कदमा गणेश पूजा मैदान में धारा 144 जारी
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Published : Dec 23, 2020, 8:31 PM IST

जमशेदपुर: धालभूम एसडीओ नीतीश कुमार ने कदमा गणेश पूजा मैदान में 24 दिसंबर से अगले आदेश तक धारा 144 जारी रखने का आदेश दिया है. दिवंगत सांसद सुनील महतो की मूर्ति स्थापित किए जाने को लेकर हुए विवाद के बाद मैदान में धारा 144 लागू है.

राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों के बीच तनाव

एसडीओ नीतीश कुमार सिंह के आदेशानुसार कदमा गणेश पूजा मैदान में दिवंगत सांसद सुनील महतो के स्मारक निर्माण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होते रही है, रांची उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन और शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कदमा गणेश पूजा मैदान के खाता संख्या 85, प्लॉट सं. 1866, वार्ड नं. 3 की खाली जमीन पर धारा 144 लागू है, जहां किसी प्रकार का जुलूस, धरना प्रदर्शन, घेराव, रोड जाम करना, पुतला दहन आदि करना निषेध होगा, मौके पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी और मीडियाकर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना निषेध होगा. हालांकि कुछ खास कार्यक्रमों को करने के लिए छूट दी गई है.

इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर: मार्केट में रंगदारी मांगने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई, 3 गिरफ्तार

12 वर्षों से लागू है धारा 144
सांसद सुनील महतो की हत्या के बाद उनकी पत्नी सुमन महतो कदमा गणेश पूजा मैदान के एक हिस्से में अपने पति स्व. सुनील महतो की प्रतिमा को स्थापित करना चाह रही थी, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन दूसरे पक्षों ने प्रतिमा निर्माण का विरोध किया और निर्माण कार्य बंद कर दिया गया. 14 मई 2008 में तत्कालीन एसडीओ ने माहौल पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विवादित स्थल के पास धारा 144 लगाया था, जो अब तक जारी है.

जमशेदपुर: धालभूम एसडीओ नीतीश कुमार ने कदमा गणेश पूजा मैदान में 24 दिसंबर से अगले आदेश तक धारा 144 जारी रखने का आदेश दिया है. दिवंगत सांसद सुनील महतो की मूर्ति स्थापित किए जाने को लेकर हुए विवाद के बाद मैदान में धारा 144 लागू है.

राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों के बीच तनाव

एसडीओ नीतीश कुमार सिंह के आदेशानुसार कदमा गणेश पूजा मैदान में दिवंगत सांसद सुनील महतो के स्मारक निर्माण को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होते रही है, रांची उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन और शांति भंग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कदमा गणेश पूजा मैदान के खाता संख्या 85, प्लॉट सं. 1866, वार्ड नं. 3 की खाली जमीन पर धारा 144 लागू है, जहां किसी प्रकार का जुलूस, धरना प्रदर्शन, घेराव, रोड जाम करना, पुतला दहन आदि करना निषेध होगा, मौके पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, चिकित्साकर्मी और मीडियाकर्मियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना निषेध होगा. हालांकि कुछ खास कार्यक्रमों को करने के लिए छूट दी गई है.

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12 वर्षों से लागू है धारा 144
सांसद सुनील महतो की हत्या के बाद उनकी पत्नी सुमन महतो कदमा गणेश पूजा मैदान के एक हिस्से में अपने पति स्व. सुनील महतो की प्रतिमा को स्थापित करना चाह रही थी, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन दूसरे पक्षों ने प्रतिमा निर्माण का विरोध किया और निर्माण कार्य बंद कर दिया गया. 14 मई 2008 में तत्कालीन एसडीओ ने माहौल पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए विवादित स्थल के पास धारा 144 लगाया था, जो अब तक जारी है.

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