जमशेदपुर: शहर में एक निजी स्कूल में प्राथमिक कक्षा में बच्चों के नामांकन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाने के मामले में अभिभावक संघ ने शिकायत की है. उन लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त को लिखित शिकायत की है. संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि आरटीई अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षा से क्लास 8 तक बच्चों का टेस्ट लेना मना है. ऐसे में स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई हो और स्क्रीनिंग टेस्ट को रद्द किया जाए.
आरटीई अधिनियम के उल्लंघन का आरोप
जमशेदपुर अभिभावक संघ ने एक निजी स्कूल में प्राथमिक कक्षा एलकेजी के बच्चों का नामांकन के लिए स्कूल की तरफ से आरटीई अधिनियम का उल्लंघन कर स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाने का विरोध किया है. इस मामले में अभिभावक संघ ने पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त से लिखित शिकायत की है और स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है.
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15 फरवरी को लिया गया टेस्ट
जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने बताया है कि जमशेदपुर के एक निजी स्कूल में एलकेजी क्लास में बच्चों का नामांकन के लिए 15 फरवरी को आवेदित बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया है. जो आरटीआई अधिनियम के खिलाफ है उन्होंने कहा है कि 200 से ज्यादा बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया है.
स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग
ऐसे में उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि स्कूल की तरफ से लिए जा रहे नामांकन स्क्रीनिंग टेस्ट को रद्द कर पारदर्शी लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई जाए. आरटीई अधिनियम के उल्लंघन करने के मामले में स्कूल प्रबंधन पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाए.