जमशेदपुरः कोरोना वायरस को लेकर राज्य भर में लाॅकडाउन की घोषणा तो कर दी गई है. लाॅकडाउन की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन ने जरूरतमंद चीजों को इससे दूर रखा है, लेकिन उनके लिए नियम भी जारी किया गया है. खास कर खाद्य सामग्री मिलने वाले माॅलों में पांच से अधिक लोगों के नहीं रहने की हिदायत दी गई है.
मंगलवार को शहर के कई प्रमुख माॅल का जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की टीम ने उचक निरीक्षण किया और वस्तु स्थिति की जानकारी ली. इस बाजार के मैनेजर कई दिशा निर्देश दिए गए. इस सबंध में सीटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार ने लाॅक डाउन की घोषणा की है, लेकिन दवा दुकान, खाद्यान्न समाग्री मिलने वाले जगहों को इससे मुक्त रखा गया है. उन्होने कहा है कि शहर के रिलांयस फ्रेश या बिग बाजारों में पांच से जादा लोग नहीं जाएंगे. उसके अलावे गेट में ही सेनेटाइजर की व्यवस्था करना होगा. उन्होने कहा कि यदि कोई भी माॅल वाले नियम को नहीं मानते है तो उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.