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विधायक सरयू राय का दावा- कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं हुआ जारी, जानबूझ कर अफवाह फैलाने का आरोप

विधायक सरयू राय ने उस खबर का खंडन किया है, जिसमें उनके खिलाफ चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा वारंट जारी होने की बात कही जा रही है. उन्होंने कहा कि किसी ने जानबूझ कर ये अफवाह उड़ाई है.

warrant issued against saryu rai
warrant issued against saryu rai
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Published : Jun 30, 2023, 2:21 PM IST

सरयू राय, विधायक

जमशेदपुर: चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा वारंट जारी होने के मामले में विधायक सरयू राय का दावा है कि उनके खिलाफ एक साजिश के तहत यह अफवाह फैलाई जा रही है. उन्होंने इस मामले में अपना वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप में यह अफवाह उड़ायी जा रही है कि एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. इस बारे में उन्होंने जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना प्रभारी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी वारंट तो दूर थाना में अभी तक कोर्ट से इस बारे में कोई समन तक नहीं आया है.

यह भी पढ़ें: Incentive Defamation Case: मुश्किल में विधायक सरयू राय, एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया वारंट

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 6 मई, 2022 को कोविड प्रोत्साहन राशि के वितरण में अनियमितता पर उनके द्वारा दिए गए बयान पर एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. ऐसे मुकदमे में कोर्ट प्रतिवादी को जमानतीय धारा में समन करके बुलाता है और उसके बाद मुकदमा शुरू होता है. इस मामले में अभी तक ऐसा कोई समन ना तो मुझे मिला है और ना ही बिष्टुपुर थाना को मिला है.

21 जुलाई को है मामले की सुनवाई: विधायक सरयू राय के अनुसार न्यायालय ने 18 मई, 2022 को इस केस की सुनवाई की थी. मुकदमे की अगली तारीख 21 जुलाई, 2023 निर्धारित हुई है. उन्होंने कहा कि उस दिन वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और आवश्यकता पड़ी तो मुकदमे में जमानत हासिल करने की प्रार्थना करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि आश्चर्य है कि बात का बतंगड़ बनाकर मेरे लिए गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबर फैला दी गयी और कई व्हाट्सएप ग्रुप में बिना इसकी पुष्टि किए यह खबर चला भी दी गई.

जानबूझ कर उड़ाई गई अफवाह: उन्होंने कहा कि सभवतः मेरे विरुद्ध बन्ना गुप्ता का एक मुकदमा कोर्ट में खारिज कर दिए जाने की भरपाई करने के लिए यह अफवाह उड़ायी गयी. वे तो पिछले एक वर्ष से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट उन्हें बुलाए और वह न्यायालय के सामने सारी वस्तुस्थिति रख सकें. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि एक साल के बाद न्यायालय ने उन्हें यह अवसर दिया है. वे अगली तिथि पर 21 जुलाई को एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में उपस्थित होंगे.

सरयू राय, विधायक

जमशेदपुर: चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा वारंट जारी होने के मामले में विधायक सरयू राय का दावा है कि उनके खिलाफ एक साजिश के तहत यह अफवाह फैलाई जा रही है. उन्होंने इस मामले में अपना वक्तव्य जारी करते हुए कहा है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप में यह अफवाह उड़ायी जा रही है कि एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा ने उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. इस बारे में उन्होंने जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना प्रभारी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी वारंट तो दूर थाना में अभी तक कोर्ट से इस बारे में कोई समन तक नहीं आया है.

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उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 6 मई, 2022 को कोविड प्रोत्साहन राशि के वितरण में अनियमितता पर उनके द्वारा दिए गए बयान पर एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. ऐसे मुकदमे में कोर्ट प्रतिवादी को जमानतीय धारा में समन करके बुलाता है और उसके बाद मुकदमा शुरू होता है. इस मामले में अभी तक ऐसा कोई समन ना तो मुझे मिला है और ना ही बिष्टुपुर थाना को मिला है.

21 जुलाई को है मामले की सुनवाई: विधायक सरयू राय के अनुसार न्यायालय ने 18 मई, 2022 को इस केस की सुनवाई की थी. मुकदमे की अगली तारीख 21 जुलाई, 2023 निर्धारित हुई है. उन्होंने कहा कि उस दिन वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे और आवश्यकता पड़ी तो मुकदमे में जमानत हासिल करने की प्रार्थना करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि आश्चर्य है कि बात का बतंगड़ बनाकर मेरे लिए गिरफ्तारी वारंट जारी होने की खबर फैला दी गयी और कई व्हाट्सएप ग्रुप में बिना इसकी पुष्टि किए यह खबर चला भी दी गई.

जानबूझ कर उड़ाई गई अफवाह: उन्होंने कहा कि सभवतः मेरे विरुद्ध बन्ना गुप्ता का एक मुकदमा कोर्ट में खारिज कर दिए जाने की भरपाई करने के लिए यह अफवाह उड़ायी गयी. वे तो पिछले एक वर्ष से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट उन्हें बुलाए और वह न्यायालय के सामने सारी वस्तुस्थिति रख सकें. उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि एक साल के बाद न्यायालय ने उन्हें यह अवसर दिया है. वे अगली तिथि पर 21 जुलाई को एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा में उपस्थित होंगे.

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