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DC सूरज कुमार ने सभी इंसीडेंट कमांडर को दिया निर्देश, कहा- कोविड काल में रखे सख्ती - डीसी सूरज कुमार कोरोना को लेकर सख्त

कोविड-19 के प्रकोप को लेकर जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने सभी इंसीडेंट कमांडर को सख्त दिशा निर्देश दिया है. उन्होंने कहा है कि विवाह कार्यक्रमों में बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप में बारात पार्टी निकाली जा रही है, जिस पर रोक लगाने की जरुरत है.

Jamshedpur DC Suraj Kumar strict about Corona
DC सूरज कुमार ने सभी इंसीडेंट कमांडर को दिया निर्देश
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Published : Dec 1, 2020, 10:54 PM IST

जमशेदपुर: उपायुक्त सूरज कुमार ने सभी इंसीडेंट कमांडर को विवाह कार्यक्रमों में बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप में बारात पार्टी निकाले जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. कोविड-19 के प्रकोप को लेकर यह फैसला लिया गया है.


उपायुक्त की ओर से निर्देशित किया गया है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नितांत आवश्यक है. यही नहीं विवाह कार्यक्रमों में भी बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप पर बरात पार्टी निकाली जा रही है, जबकि किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने पर रोक है. उन्होंने कहा कि जुलूस के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध, जानिए झारखंड के किसानों की क्या है राय

उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में संबंधित आयोजन कर्ताओं को जागरूक करने और आयोजनों से पूर्व ही इंसिडेंट कमांडर को अपने स्तर से नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने सभी इंसिडेंट कमांडर को निर्देशित किया है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया से संबंधित एमएचए और राज्यस्तरीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आयोजकों के विरोध डीएम एक्ट-2005 की धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी.

जमशेदपुर: उपायुक्त सूरज कुमार ने सभी इंसीडेंट कमांडर को विवाह कार्यक्रमों में बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप में बारात पार्टी निकाले जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. कोविड-19 के प्रकोप को लेकर यह फैसला लिया गया है.


उपायुक्त की ओर से निर्देशित किया गया है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नितांत आवश्यक है. यही नहीं विवाह कार्यक्रमों में भी बैंड बाजे के साथ जुलूस के रूप पर बरात पार्टी निकाली जा रही है, जबकि किसी भी प्रकार के जुलूस निकालने पर रोक है. उन्होंने कहा कि जुलूस के क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है.

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उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में संबंधित आयोजन कर्ताओं को जागरूक करने और आयोजनों से पूर्व ही इंसिडेंट कमांडर को अपने स्तर से नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया गया है. उपायुक्त ने सभी इंसिडेंट कमांडर को निर्देशित किया है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया से संबंधित एमएचए और राज्यस्तरीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आयोजकों के विरोध डीएम एक्ट-2005 की धाराओं के अधीन कार्रवाई की जाएगी.

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