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Tapan Das Murder Case: प्रेमी के साथ सलाखों के पीछे पहुंच गयी आरोपी पत्नी 'बुलेट रानी', जमशेदपुर कोर्ट ने दिया फैसला

तपन दास हत्याकांड में जमशेदपुर कोर्ट ने अपना फैसला दिया है. प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की आरोपी श्वेता दास, उसके प्रेमी सुमित सिंह और उसके एक साथी को कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ सात-सात हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है.

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जमशेदपुर कोर्ट
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Published : Jan 29, 2022, 7:54 PM IST

जमशेदपुरः झारखंड के जमशेदपुर के टेल्को के तपन दास हत्याकांड में आरोपी पत्नी और प्रेमी को कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है. एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा के न्यायालय ने तपन दास हत्याकांड की आरोपी पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और उसके साथी सोनू लाल को आजीवन कारावास और 7-7 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाया. इसके अलावा धारा 302 के तहत 5-5 हजार जुर्माना और धारा 201 के तहत दो-दो हजार जुर्माना भी लगाया गया है.

इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर सहारा सिटी रेप केस में तीन दोषियों को 25-25 साल की सजा, 2018 में नाबालिग से हुआ था दुष्कर्म

तपन दास हत्याकांड में आरोपी पत्नी और प्रेमी को जमशेदपुर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं मृतक तपन दास की 9 वर्षीय बेटी के पालन पोषण के संबंध में डालसा को पत्र लिखा गया है. इधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि आगे झारखंड हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है. 27 जनवरी को अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. यहां बता दें कि तपन दास की पत्नी श्वेता दास 'बुलेट रानी' के नाम से मशहूर थी. उसे हथियार चलाना उसका शौक था. वो हथियारों के साथ अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर डालती थी.

Ssp
तपन दास हत्याकांड में आरोपी श्वेता दास


15 जनवरी 2018 को हुई थी तपन दास की हत्याः 15 जनवरी 2018 को टेल्को के शमशेर अपार्टमेंट में श्वेता दास ने अपने प्रेमी सुमित सिंह और उसके दोस्त सोनू लाल के साथ मिलकर पति तपन दास की घर पर ही हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को फ्रिज में रखकर एमजीएम के बड़ाबांकी लाकर झाड़ियों में शव को फेंक दिया था. इस काम में सोनू लाल की मदद ली गयी थी. इस घटना के तीन दिन के बाद शव मिला था. घटना के दूसरे दिन श्वेता दास ने टेल्को थाना में तपन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी. पुलिस को इस मामले में कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था. इसी बीच अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज जांचने पर उसमें एक फ्रिज उतारकर लोग जाते दिखे थे. यहीं से पुलिस को बड़ी जानकारी मिली थी. जिसके बाद कड़ाई से हुए पूछताछ में श्वेता दास टूट गई और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.

जमशेदपुरः झारखंड के जमशेदपुर के टेल्को के तपन दास हत्याकांड में आरोपी पत्नी और प्रेमी को कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाई है. एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा के न्यायालय ने तपन दास हत्याकांड की आरोपी पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और उसके साथी सोनू लाल को आजीवन कारावास और 7-7 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाया. इसके अलावा धारा 302 के तहत 5-5 हजार जुर्माना और धारा 201 के तहत दो-दो हजार जुर्माना भी लगाया गया है.

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तपन दास हत्याकांड में आरोपी पत्नी और प्रेमी को जमशेदपुर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं मृतक तपन दास की 9 वर्षीय बेटी के पालन पोषण के संबंध में डालसा को पत्र लिखा गया है. इधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि आगे झारखंड हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है. 27 जनवरी को अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. यहां बता दें कि तपन दास की पत्नी श्वेता दास 'बुलेट रानी' के नाम से मशहूर थी. उसे हथियार चलाना उसका शौक था. वो हथियारों के साथ अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर डालती थी.

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तपन दास हत्याकांड में आरोपी श्वेता दास


15 जनवरी 2018 को हुई थी तपन दास की हत्याः 15 जनवरी 2018 को टेल्को के शमशेर अपार्टमेंट में श्वेता दास ने अपने प्रेमी सुमित सिंह और उसके दोस्त सोनू लाल के साथ मिलकर पति तपन दास की घर पर ही हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को फ्रिज में रखकर एमजीएम के बड़ाबांकी लाकर झाड़ियों में शव को फेंक दिया था. इस काम में सोनू लाल की मदद ली गयी थी. इस घटना के तीन दिन के बाद शव मिला था. घटना के दूसरे दिन श्वेता दास ने टेल्को थाना में तपन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी. पुलिस को इस मामले में कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा था. इसी बीच अपार्टमेंट का सीसीटीवी फुटेज जांचने पर उसमें एक फ्रिज उतारकर लोग जाते दिखे थे. यहीं से पुलिस को बड़ी जानकारी मिली थी. जिसके बाद कड़ाई से हुए पूछताछ में श्वेता दास टूट गई और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया.

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