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जमशेदपुर: डीसी ने इंसिडेंट कमांडर को दिए निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर करें कार्रवाई

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Published : Jul 21, 2020, 5:19 PM IST

जमशेदपुर जिले में सोमवार को डीसी ने इंसिडेंट कमांडर से कोरोना से बचाव को लेकर मुलाकात की. जहां सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश डीसी ने दिया है. साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की बात कही है.

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इंसिडेंट कमांडर से डीसी ने की मुलाकात

जमशेदपुर: बढ़ती कोरोना संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन काफी परेशान गया है. यही नहीं मृतकों के आकड़ों मे भी लगातार इजाफा हो रहा है. उसे देखते हुए जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कड़े दिशा निर्देश दिए हैं. जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने सभी इंसिडेंट कमांडर को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
उपायुक्त ने कहा है कि अनलॉक प्रक्रिया के पश्चात बाजार क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है. जिले में सक्रंमण का प्रसार भी तेजी से हो रहा है. ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए.


इसे भी पढ़ें-जमशेदपुर में कोरोना का कहर जारी, प्रखंड कार्यालय हुआ लॉक


इंसिडेंट कमांडर को दिए निर्देश
उपायुक्त ने सभी इंसिडेंट कमांडर को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्राधीन भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, हाट बाजार इत्यादि का प्रतिदिन निरीक्षण करें. वैसे दुकानदार जो सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग नहीं करते हैं. उन दुकानदारों को नोटिस देते हुए कारण पूछा जाए और जब तक प्रशासन उनके नोटिस से संतुष्ट न हो तब तक वैसे दुकानों को अगले आदेश तक बंद करने का हिदायत दिया जाए.


धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि मास्क नहीं पहन ने वाले एवं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वैलफेयर के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों/ व्यक्तियों के विरुद्ध मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सुसंगत प्रावधानों और धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए.

जमशेदपुर: बढ़ती कोरोना संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन काफी परेशान गया है. यही नहीं मृतकों के आकड़ों मे भी लगातार इजाफा हो रहा है. उसे देखते हुए जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने कड़े दिशा निर्देश दिए हैं. जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने सभी इंसिडेंट कमांडर को भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन एवं मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
उपायुक्त ने कहा है कि अनलॉक प्रक्रिया के पश्चात बाजार क्षेत्रों में अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है. जिले में सक्रंमण का प्रसार भी तेजी से हो रहा है. ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि बाजार एवं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज का उपयोग सुनिश्चित कराया जाए.


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इंसिडेंट कमांडर को दिए निर्देश
उपायुक्त ने सभी इंसिडेंट कमांडर को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्राधीन भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, हाट बाजार इत्यादि का प्रतिदिन निरीक्षण करें. वैसे दुकानदार जो सैनिटाइजर एवं मास्क का उपयोग नहीं करते हैं. उन दुकानदारों को नोटिस देते हुए कारण पूछा जाए और जब तक प्रशासन उनके नोटिस से संतुष्ट न हो तब तक वैसे दुकानों को अगले आदेश तक बंद करने का हिदायत दिया जाए.


धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई
उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया है कि मास्क नहीं पहन ने वाले एवं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वैलफेयर के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों/ व्यक्तियों के विरुद्ध मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सुसंगत प्रावधानों और धारा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए.

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