दुमका: जिला प्रशासन ने दिवाली, छठ पर्व और अन्य धर्मों के विभिन्न त्योहारों को प्रदूषण मुक्त तरीके से मनाने की अपील की है. उपायुक्त अंजनेयुलु दोड्डे ने कहा है कि इस वर्ष दुमका जिले के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का स्तर 'अच्छी या संतोषजनक' श्रेणी (Good or Satisfactory-1-50 and 51-100) में आ गया है. इसे बनाए रखने के लिए यहां केवल वही पटाखे बेचे जा सकेंगे जिनकी ध्वनि सीमा 125 डीबी (ए) से कम हो. साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि दिवाली के दिन रात 08:00 बजे से 10:00 बजे तक केवल दो घंटे के लिए ही पटाखे चलाए जा सकेंगे.
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नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई: जिला प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि जो लोग आतिशबाजी से संबंधित उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 37 और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिले में दिवाली, छठ, क्रिसमस, नये साल जैसे त्योहारों के दौरान भी सिर्फ दो घंटे ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
निर्धारित समय सीमा: जिला प्रशासन द्वारा आतिशबाजी के लिए जो समय निर्धारित किया गया है. वे इस प्रकार हैं....
- दिवाली और गुरुपर्व पर रात 08:00 बजे से रात 10:00 बजे तक
- छठ पर सुबह 06:00 बजे से सुबह 08:00 बजे तक
- क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से आधी रात 12:30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे.
अधिकारियों को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश: उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है. साथ ही दिवाली, छठ, क्रिसमस, नए साल जैसे त्योहारों के मौके पर हेल्पलाइन नंबर- 9508250080 जारी किया गया है ताकि लोग प्रदूषण से जुड़ी अपनी समस्याएं या शिकायतें इस नंबर पर दर्ज करा सकें.